Mau News: मऊ में भरी पंचायत में पुलिस के सामने गोली मारकर प्रधान पद के प्रत्याशी की हत्या कर दी गई थी.इसमें पूर्व प्रधान समेत उनके घर के सभी लोग आरोपी बनाए गए थे.उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. जिलाधिकारी ने आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था. इस पर अमल करते हुए पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र में बने आलीशान मकान, दो और गाड़ियां और उनके ईंट भट्ठे और अवैध तरीके से धन अर्जित कर बनाई गई सभी संपत्तियों को कुर्क कर लिया है.


कहां कहां की संपत्ति कुर्क हुई है


जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अभियुक्त कमलेश राय उर्फ चुन्नू राय पुत्र प्रद्युम्न राय निवासी अहिरौली हथनी,थाना सराय लखंसी ने अपने और अपनी पत्नी सुमन राय के नाम मौजा भीटी में स्थित आराजी नंबर 1022 रकबा 85 वर्ग मीटर, आराजी संख्या 291 मि0 रकबा 226.8 वर्ग मीटर, आराजी संख्या 1022 रकबा 86 वर्ग मीटर, आराजी संख्या 1022 रकबा 97.2 वर्ग मीटर, वाहन संख्या यूपी-54w/0100 स्कॉर्पियो, वाहन संख्या यूपी-54 क्यू /2052 बजाज डिस्कवर और अपनी पत्नी सुमन राय के नाम मौजा हथिनी स्थित गाटा संख्या 53 रकबा 356.4 वर्ग मीटर, मौजा भीटी आराजी संख्या 1022 रकवा 113.4 वर्ग मीटर  और उस पर बने मकान,आराजी संख्या 775 रकबा 85 वर्ग मीटर और उस पर बने मकान को कुर्क करने का आदेश दिया है. प्रशासन का कहना है कि ये संपत्तियां अवैध रूप से अर्जित धन से खरीदी गई हैं. 


ईंट भट्ठा भी हुआ कुर्क


कमलेश राय उर्फ चुन्नू राय के नाम से ग्राम हथनी में स्थापित राय ईट उद्योग में करीबी 5.5 लाख ईंट हैं, उसे भी कुर्क करने का आदेश जिलाधिकारी ने जारी किया है. इन सातों आराजिओ और उस पर बने घर,गाड़ियों और ईटों का कुल बाजार मूल्य करीब चार करोड़ 72 लाख 78 हजार 983 रुपये है.इसके अलावा कमलेश राय उर्फ चुन्नू राय के पुत्र दिवाकर राय उर्फ राजू राय के नाम से यूपी 54 जेड/ 1451 रॉयल इनफील्ड बुलेट और वाहन संख्या यूपी 54 एआर/8491 स्वराज ट्रैक्टर है. इसका कुल अनुमानित मूल्य 1 लाख 10 हजार रुपये है. कमलेश राय उर्फ चुन्नू राय के ही पुत्र विनय राय उर्फ राजा राय के नाम वाहन संख्या यूपी 54 ए एल/4930 स्प्लेंडर प्लस का अनुमानित मूल्य 50 हजार रुपये है.इन सभी को भी जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14 (1)के तहत कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है.कमलेश राय उर्फ चुन्नू राय की ओर से अपराध कर अवैध रूप से अर्जित धन से अपने व अपने पत्नी और बच्चों के नाम इन अचल संपत्तियों का क्रय किया गया था. इन संपत्तियों का कुल बाजार मूल्य लगभग चार करोड़ 74 लाख से भी ज्यादा है. इसे भी जिलाधिकारी ने कुर्क करने का आदेश जारी किया है. 


जिलाधिकारी ने क्या जानकारी दी है


जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन के प्रयोग से निर्मित चल/अचल संपत्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है. जिलाधिकारी ने कहा कि जिन्होंने अवैध तरीके से अर्जित धन से बड़ी संख्या में चल और अचल संपत्तियां खड़ी की हैं,उनका चिन्हीकरण कर उनके खिलाफ भी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी.


वहीं क्षेत्राधिकारी धनंजय कुमार मिश्रा ने बताया कि हत्या के मामले में बंद कमलेश राय उर्फ चुन्नू राय की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि करीब 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है. 


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