Uttar Pradesh News: यूपी के मऊ (Mau) में आज जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के तहत कार्रवाई करते हुए मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के करीबी हाजी रफीक अहमद उर्फ टाइगर और उसके रिश्तेदारों की लगभग 2 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया. मुख्तार अंसारी के आर्थिक सहयोगी अभियुक्त हाजी रफीक अहमद उर्फ टाइगर पठान टोला कस्बा थाना कोतवाली का रहने वाला है. डीएम ने अपराध से अर्जित किए गए अवैध संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया.


उसने अपने पिता वकील अहमद व चाचा नेसार अहमद, भाई नसीम अहमद व नसीम अहमद की पत्नी अफसाना के नाम जमीन खरीदकर आलीशान भवन का निर्माण कराया है, जो मोहल्ला पठान टोला में स्थित है. इस भूमि की कीमत 47 लाख 62 हजार 65 रुपए है. भवन का अनुमानित मूल्य 60 लाख 23 हजार 970 रुपये है. मौजा सारहू में भी अपने भाई नसीम के नाम से जमीन खरीदा था, जिसका अनुमानित मूल्य 16 लाख 86 हजार रुपया है. 


उसने मौजा सारहू में अपने भाई नसीम अहमद की पत्नी अफसाना के नाम भी जमीन खरीदा था जो मोहल्ला बाजार मंडी में स्थित है, जिसका अनुमानित मूल्य 14 लाख 58 हजार 870 रूपए और मकान का अनुमानित मूल्य 59 लाख 20 हजार 388 रुपए है. इसको भी जिलाधिकारी अरुण कुमार ने आज कुर्क करने का आदेश जारी किया. 


जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के तहत इस संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया. हाजी रफीक अहमद उर्फ टाइगर द्वारा अपराध कर अवैध रूप से अर्जित धन से अपने व अपने संबंधियों के नाम इन अचल संपत्तियों को खरीदा गया था, जिनका कुल बाजार मूल्य लगभग 2 करोड़ रुपये है. 


डीएम ने क्या बताया
जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन के प्रयोग से निर्मित चल/अचल संपत्तियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है. डीएम ने कहा कि जिन्होंने अवैध तरीके से अर्जित धन से बड़ी संख्या में चल एवं अचल संपत्तियां खड़ी की है उनके खिलाफ अभियान चलाकर कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है.


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