मेरठ: मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना और महामारी एक्ट में दर्ज होगा केस, कलेक्ट्रेट परिसर के लिये डीएम का फरमान
मेरठ के कलेक्ट्रेट परिसर में बिना मास्क पहने कोई भी दिखाई दिया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. यही नहीं, अधिकारियों पर भी ये लागू होगा. जिलाधिकारी ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं.
मेरठ. कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखकर मेरठ के जिलाधिकारी ने सभी विभागों को एक आदेश जारी कर कहा कि अधिकारी के साथ साथ आम लोग भी मास्क लगाकर ही परिसर में आये, अगर ऐसा कोई नहीं करता तो उसके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.
कलेक्ट्रेट में की जा रही है मॉनिटरिंग
जिलाधिकारी ने फरमान जारी किया है कि बिना मास्क के कोई भी परिसर में न दिखे. इस आदेश के बाद सभी मास्क लगाए दिख रहे हैं, जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है और उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा.
संक्रमण का खतरा देख जारी किया गया फरमान
प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी लोगों से अपील करते हुए दिख रहे हैं कि इस महामारी से बचने के लिए 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है. जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपील भी की कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं. लेकिन आज भी लोग नियमों को ताक पर रखकर बिना मास्क के नजर आ रहे हैं. यही वजह है कि जिले में संक्रमण का खतरा बढ़ता देख जिलाधिकारी ने यह आदेश जारी किया.
इस आदेश में साफ कहा गया कि किसी भी सरकारी दफ्तर में चाहे वह अधिकारी व कर्मचारी हो या कोई आगंतुक गण बिना मास्क के नहीं आएगा. इसके अलावा जो इस नियम का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ महमारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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