UP Jail: जेल में सलाखों के पीछे रह रहे हज़ारों बंदियों और कैदियों के लिए राहत भरी खबर है. शासन ने कोरोना महामारी के चलते करीब 16 महीने से बंद मुलाकातों का दौर फिर से शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है. सोमवार से जेल में बंद कैदी और बंदी अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और करीबियों से मुलाकात कर सकेंगे. हालांकि, मुलाकात के दौरान जेल प्रशासन, बंदी-कैदी और उनसे मिलने आए लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा.


बरती जाएगी सावधानी 
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि प्रदेश की सभी जेल के जेलरों को इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है. जेल में निरुद्ध बंदियों या कैदियों से मुलाकात के लिए कुछ नियम व शर्तें तय की गई हैं. इन्हीं नियम व शर्तों के तहत कैदियों या बंदियों की उनके परिवारीजनों से मुलाकात कराई जाएगी. उन्होंने बताया कि बंदी या कैदी हफ्ते में सिर्फ एक बार अपने परिवार के अधिकतम दो सदस्यों से मिल सकेंगे. मुलाकात के दौरान किसी तरह का संक्रमण ना फैले, इसके लिए पूरी सावधानियां बरती जाएंगी. 


जरूरी होगी आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट
जेल प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि कैदियों या बंदियों से मुलाकात के दौरान 2 गज की दूरी का पालन किया जाए. मुलाकात के लिए आने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग की जाए. उनका प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो और मुलाकात करने वाले सभी व्यक्ति फेस मास्क जरूर पहने हुए हों. मुलाकात के बाद जब बंदी या कैदी अपनी बैरक में वापस जाएं तो भी उनका सैनिटाइजेशन किया जाए. अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि मुलाकात करने के लिए जो भी व्यक्ति जेल आ रहे हैं, उनके पास 72 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट होनी चाहिए. आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट ना होने पर उनकी मुलाकात नहीं कराई जाएगी.



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