UP Nagar Nikay Chunav 2023 News: यूपी निकाय चुनाव कराने को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की. इस दौरान एके शर्मा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं, उनके निर्णय और निर्देशों का स्वागत करते हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ओबीसी सहित सभी वर्गों का आरक्षण और संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करते हुए हम राज्य में निकाय के चुनाव कराएंगे. जैसा सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है उनकी मंशा के अनुसार 2 दिन में हम इस का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे.
हम अपना काम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 2 दिन में करेंगे. उसके बाद की ज्यादातर प्रक्रिया चुनाव आयोग की होती है. चुनाव आयोग अपना टाइम टेबल जारी करेगा, लेकिन अब देरी की कोई वजह नहीं है. बीजेपी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है. समाजवादी पार्टी लगातार इस फैसले को अपनी जीत बता रही है, इस पर एके शर्मा ने कहा की समाजवादी पार्टी को झूठ बोलने की बड़ी अच्छी आदत और परंपरा है. उनको याद कराना चाहूंगा कि हमने जो पिछला नोटिफिकेशन किया था वह भी ओबीसी को लगभग 27 फीसदी आरक्षण के साथ हुआ था. फिर उन्हीं की पार्टी के लोग हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट के आदेश में कई बार ये लिखा है कि पेटिशनर के वकील की तरफ से कहा गया कि अगर कुछ शर्ते पूरी नहीं होती तो बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करा दिया जाए.
एके शर्मा ने कहा कि यह बात सबको पता है और हाईकोर्ट के आदेश में ब्लैक एंड वाइट में लिखी हुई है. समाजवादी पार्टी के लोगों को उसे पढ़ना चाहिए. मुख्यमंत्री, मैं खुद लगातार यह कहते रहे कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराएंगे. पहले दिन से हमारा यह स्टैंड रहा, उस बात को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने हमें जो निर्देश दिए थे जो मानने योग्य थे जिसमें ओबीसी आयोग के गठन के लिए कहा था. उसको हमने तुरंत गठन किया, लेकिन साथ ही बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के हाईकोर्ट के जो डायरेक्शन थे जो सपा की वजह से दिया था. उस डायरेक्शन को ना मानते हुए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए. सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को समझा और ओबीसी आरक्षण के साथ आयोग की रिपोर्ट लेकर चुनाव कराने का कहा. सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की रिपोर्ट को भी माना. इन सारी समस्याओं की जड़ समाजवादी पार्टी थी. हमने पहले भी 27 फीसदी आरक्षण दिया था और अब जैसा कोर्ट ने निर्देश दिया है वैसे ही संपूर्ण आरक्षण के साथ सभी वर्गों के आरक्षण को सुनिश्चित करते हुए चुनाव की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे.