यूपी सरकार के राज्यमंत्री अजीत सिंह पाल को मिली हाईकोर्ट से राहत, चुनाव वैधता को चुनौती देने वाली अर्जी खारिज
योगी सरकार के मंत्री अजीत सिंह पाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उन पर चुनाव की वैधता को लेकर लगी याचिका खारिज कर दी है.
प्रयागराजः उत्तर प्रदेश सरकार में सूचना तकनीकी राज्यमंत्री अजीत सिंह पाल को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन पर चुनाव की वैधता को लेकर लगी याचिका खारिज कर दी है. कानपुर देहात के सिकंदरा से विधायक अजीत सिंह पाल उत्तर प्रदेश सरकार में सूचना तकनीकी राज्यमंत्री के पद पर भी तैनात हैं.
अजीत सिंह पाल को मिली बड़ी राहत
अजीत सिंह पाल पर 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगे थे. सपा प्रत्याशी सीमा सचान ने ईवीएम मशीन में गड़बड़ी समेत कई आरोप लगाए थे. जिसे लेकर उन्होंने साल 2017 में सिकंदरा सीट पर हुए विधानसभा चुनाव को रद्द करने की मांग की थी. कोर्ट ने कहा चुनाव या मतगणना में गड़बड़ी के आरोपों को साबित करने की जिम्मेदारी याची की है, जिसे वह साबित नहीं कर सकी.
खारिज हुई चुनाव की वैधता को लेकर लगी याचिका
कोर्ट ने कहा चुनाव में कानूनी उपबंधों का उल्लंघन नहीं किया गया है और याचिका को कमजोर मानते हुए खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने सीमा सचान की चुनाव याचिका पर दिया है. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 22 फरवरी को फैसला सुरक्षित कर लिया था.
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