पैसे लेकर इवेंट में शामिल न ने होने के मामले में एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा(Sonakshi Sinha) मुश्किलों में घिरती नजर आ रही हैं. कई बार समन देने के बाद भी अदालत में हाजिर न होने पर मुरादाबाद (Moradabad)की एक अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. अदालत ने उन्हें 24 अप्रैल को पेश होने का हुक्म दिया है. यह मामला दिल्ली (Delhi) में आयोजित होने वाले एक इवेंट में न आने का है. याचिकाकर्ता के मुताबिक उन्होंने इस इवेंट के लिए पूरा भुगतान कर दिया था. 


क्या कहना है कि शिकायतकर्ता का


इस मामले के शिकायतकर्ता प्रमोद शर्मा मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. वो इवेंट मैनेजर का काम करते हैं. दिल्ली के सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में 30 सितंबर 2018 को इंडिया फैशन एंड ब्यूटी अवॉर्ड समारोह होना था. प्रमोद शर्मा ने टैलेंट फुलऑन और एक्सीड एंटरटेनमेंट नाम की कंपनियों के जरिए एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को इस कार्यक्रम के लिए बुलाया था. इसके लिए बकायदा कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था. 


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प्रमोद शर्मा के मुताबिक समझौते के मुताबिक सोनाक्षी सिन्हा को 28 लाख 17 हजार रुपये का भुगतान जून में चार किश्तों में कर दिया गया था. कंपनी को पांच लाख रुपए कमीशन के तौर पर दिए गए थे. सारा पैसा आरटीजीएस के जरिए ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया था. अभिषेक सिन्हा की कंपनी ने उनके साथ सोनाक्षी के आने को लेकर 21 जून को लिखित समझौता किया था. इसके बाद सोनाक्षी ने दिल्ली में होने वाले इवेंट के लिए प्रमोशनल वीडियो भी जारी किए थे, लेकिन वो कार्यक्रम में नहीं आईं थीं. 


किन धाराओं में दर्ज हुआ है मामला


इसके बाद प्रमोद शर्मा ने सोनाक्षी और अन्य के खिलाफ शिकायत की थी. कटघर पुलिस ने जांच के बाद फरवरी 2019 में आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज किया था.  


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मुकदमा दर्ज होने के बाद सोनाक्षी सिन्हा अपना बयान दर्ज कराने के लिए 14 अगस्त 2019 को मुरादाबाद आईं थीं. उन्होंने एक होटल में दो घंटे रुककर अपना बयान भी दर्ज करवाया था. पुलिस ने इस मामले में सोनाक्षी सिन्हा और अन्य के खिलाफ धारा 420,406 के तहत आरोप पत्र भी दाखिल किया. सोनाक्षी ने इस मामले में हाईकोर्ट से स्टे भी ले लिया था.