Moradabad News: पुष्पेंद्र कुमार हत्याकांड में आया फैसला, कोर्ट ने 9 आरोपियों को सुनाया उम्रकैद की सजा
UP News: यूपी के मुरादाबाद में जिला अदालत ने पुष्पेंद्र हत्याकांड मामले पर फैसला सुनाया. कोर्ट ने सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है.
Moradabad News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की जिला अदालत ने आज 9 साल पहले हुए पुष्पेंद्र यादव हत्याकांड के मामले में 9 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने चार लाख तीस हजार रूपये प्रति व्यक्ति का जुर्माना भी सभी दोषियों पर लगाया है. ए डी जे 3 सरोज कुमार यादव की अदालत ने सभी 9 अभियुक्तों को यह सजा सुनाई है. वर्ष 2015 में महिला कल्याण विभाग के दो बाबुओं ने 20 करोड़ के गबन को छुपाने के लिए संविदा कर्मी कम्प्यूटर ऑपरेटर पुष्पेन्द्र यादव की हत्या भाड़े के हत्त्यारों से करा दी थी. अदालत ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया है.
मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना इलाके में 21 सितंबर 2015 को बाइक सवार तीन शूटर्स ने फव्वारा चौक और रेलवे स्टेशन के बीच में पुष्पेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी. पुष्पेंद्र घटना के वक्त कोचिंग से बाइक से गोविंद नगर स्थित अपने घर लौट रहा था, पुष्पेंद्र सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था वारदात की सुबह वह रोजाना की तरह कांठ रोड स्थित कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करने गया था. पुष्पेन्द्र महिला कल्याण विभाग में संविदा पर कंप्यूटर ऑपरेटर था. विभाग में नौकरी करते वक्त वह विभाग के दो बाबुओं चुन्नीलाल और मुकुट लाल के कई राज जान गया था.
पुष्पेंद्र को हत्या की मिली थी धमकी
विभाग में हुए करीब 20 करोड़ रुपए के गबन के बारे में उसे सटीक जानकारी हो गई थी. नौकरी छोड़ने के बाद उसने इसी घोटाले से संबंधित आरटीआई अपने साथी से विभाग में डलवाई थी. चुन्नीलाल और मुकुटलाल इस आरटीआई को वापस लेने के लिए पुष्पेंद्र पर दबाव बना रहे थे, उन्होंने आरटीआई वापस नहीं लेने पर पुष्पेंद्र को हत्या की धमकी भी दी थी. चुन्नीलाल और मुकुट लाल को डर था की पुष्पेन्द्र उनके काले कारनामों की पोल खोल देगा. इसलिए उन्होंने साजिश रचकर पुष्पेंद्र की हत्या कराई थी. उम्रकैद की सजा पाने वालों में मुकुट लाल और चुन्नीलाल महिला कल्याण विभाग के बाबू हैं.
सभी आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
पुष्पेंद्र हत्याकांड में न्यायालय ने अभियुक्तगण चुन्नीलाल, मुकुट लाल, फिरासत, शहजाद, शादाब, आसिफ, जौहर, जलील और सलमान सभी को धारा 302 में आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 200000 लाख रूपये का जुर्माना व धारा 120 बी में सभी मुलजिमान को आजीवन कारावास दो-दो लाख का जुर्माना हुआ. धारा 147 में सभी मुलजिमान को एक वर्ष सजा 10000 का जुर्माना धारा 148 में सभी मुलजिमान को 2 साल कारावास व 20000 का जुर्माना हुआ, 25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त शहजाद व शादाब को पृथक 3 वर्ष के कारावास 30000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है.
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