UP News: बीजेपी सांसद रमापति त्रिपाठी और पूर्व जिलाध्यक्ष को एक-एक साल की सजा, 29 साल पुराने केस में फैसला
UP News: मजिस्ट्रेट प्रभाष त्रिपाठी ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए बीजेपी सांसद रमापति राम त्रिपाठी और संतराज यादव को पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता का दोषी पाया और दोनों को एक-एक साल की सजा सुनाई.
UP News: भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janata Party) के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और देवरिया से सांसद रमापति राम त्रिपाठी (Ramapati Ram Tripathi) और बीजेपी के वरिष्ठ नेता संतराज यादव (Santraj Yadav) को एमपी-एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) ने एक साल की सजा सुनाई है. इन दोनों को ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियो से हाथापाई और उनकी रिवॉल्वर छीनने के आरोप में दोषी पाया गया है, जिसके बाद कोर्ट ने ये सजा सुनाई. इन पर आरोप था कि 29 साल पहले उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला किया और एक पुलिस इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की. जिसके बाद पुलिस निरीक्षक की ओर से ये केस दर्ज कराया गया था.
मजिस्ट्रेट प्रभाष त्रिपाठी ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए बीजेपी नेता रमापति राम त्रिपाठी और संतराज यादव को पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता का दोषी पाया और दोनों को एक-एक साल की सजा सुनाई. बीजेपी नेता रमापति और संतराज यादव ने पुलिसकर्मियों से हाथापाई की थी, जिसके बाद यातायात को भी अवरुद्ध करने की कोशिश की गई. इस मामले में तत्कालीन पुलिस निरीक्षण शिवमंगल सिंह ने दोनों नेताओं के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.
29 साल पुराने केस में सुनाई सजा
दरअसल ये मामला 29 साल पुराना का है. 16 जुलाई 1994 को ये केस दर्ज कराया गया था. उस वक्त तत्कालीन बीजेपी प्रमुख लालकृष्ण आडवाणी का काफिला नौसढ़ से गुजर रहा था इस दौरान रास्त में मरवरिया गांव के पास बीजेपी नेताओं का पुलिस की टीम से किसी बात को लेकर बहस हो गई. जिसके बाद उन्होंने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया था. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच हाथापाई भी देखने को मिली थी, विवाद इतना बढ़ गया था रमापति राम त्रिपाठी ने पुलिस इंस्पेक्टर की सरकारी रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की.
आरोपी था कि इन लोगों ने ड्यूटी पर तैनात सिपाहियों की ड्यूटी में बाधा पैदा करने की कोशिश की और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया.
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