Prayagraj News: पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी के खिलाफ की गई रासुका की कार्रवाई पर राज्य सरकार से 11 जनवरी तक जवाब मांगा है. वहीं अब्बास अंसारी ने याचिका दाखिल कर रासुका की कार्रवाई को मनमाना बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है.


एनएसए की कार्यवाही के खिलाफ याचिका दायर


अब्बास अंसारी पर चित्रकूट जेल में बंद रहने के दौरान धन और राजनीतिक प्रभाव और जेलकर्मियों को धमकी देकर जेल की व्यवस्था को अपने नियंत्रण में करने और अवैध धन वसूली करने का आरोप है. यह भी आरोप है कि उसने जेलकर्मियों को डरा धमकाकर जेल की व्यवस्था बिगाड़ दी. अब्बास अंसारी की बीवी निकहत अंसारी उससे मिलने प्रत्येक दिन जेल में बिना रोक-टोक आया जाया करती थी.


एसपी की रिपोर्ट पर हुई थी एनएसए की कार्यवाही


अब्बास अंसारी पर आरोप है कि उनके डर के कारण अधिकारी और कर्मचारी कुछ नहीं कर पा रहे थे. इस मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ 10 फरवरी 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई. इसके बाद एसपी की रिपोर्ट पर डीएम ने अब्बास अंसारी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करते हुए उसे रासुका में निरुद्ध करने का आदेश जारी किया. इस आदेश के खिलाफ यह याचिका दाखिल की गई है. जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र और जस्टिस एस ए एच रिजवी की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई.


बता दें कि चित्रकूट की जेल में छापेमारी के दौरान अब्बास अंसारी अपनी पत्नी संग अवैध तरीके से मुलाकात करते पाए गए थे. इस मामले में जेल के कई पुलिसकर्मियों की मिलीभगत सामने आई थी. इसके बाद अब्बास को कासगंज की जेल में भेजा गया था. वहीं एसपी की रिपोर्ट पर डीएम ने अब्बास अंसारी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की थी.  


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