Prayagraj News: मंगलवार को उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के द्वारा कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़े केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्तार अंसारी की ओर से गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई. मुख्तार अंसारी ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर गैंगस्टर मामले में मिली 10 साल की  सजा को चुनौती दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्तार अंसारी के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने सर्टिफिकेट दाखिल किया.  उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि मुख्तार अंसारी इस केस के बाद 12 साल 4 महीने से जेल में बंद हैं. जबकि एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट गाजीपुर से उन्हें 10 साल की सजा मिली है. वकील के अनुसार मुख्तार अंसारी कोर्ट से मिली सजा से ज्यादा सजा ट्रायल के दौरान मुख्तार अंसारी भुगत चुके हैं.


अब हाईकोर्ट ने सरकारी वकील के माध्यम से बांदा जेल अधीक्षक से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है. बता दें कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद हैं. अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी. बता दें कि गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार देकर 10 साल की सजा सुनाई थी. जानकारी के अनुसार मुख्तार अंसारी को 29 अप्रैल को 10 साल की सजा सुनाई गई थी. इसके बाद अब मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट में सुनाई गई सजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, जिसे लेकर आज जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई.


2005 में हुई थी कृष्णानंद राय की हत्या


बता दें कि कृष्णानंद राय के साथ-साथ सात लोगों की हत्या हुई थी. कृष्णानंद राय की हत्या 2005 में मुहम्मदाबाद में की गई थी. जिसके दो साल बाद साल 2007 में मुख्तार और अफसाज अंसारी के खिलाफ मुहम्मदाबाद थाने में केस दर्ज किया गया था. इस केस की सुनावाई के दौरान मुख्तार अंसारी वीडियो कॉफ्रेंसिंग की जरिए बांदा जेल से जुड़े थे. 


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