Mukhtar Ansari News: उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से जुड़े एक मामले में सुनवाई 05 सितंबर तक के लिए टल गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से दाखिल ट्रांसफर पिटीशन के बाद सुनवाई को टाल दिया गया. जानकारी के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपर महाधिवक्ता पी सी श्रीवास्तव ने कोर्ट से सुनवाई टालने का अनुरोध किया था. अब इस केस की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी. बता दें कि फर्जी कागजातों के आधार पर शस्त्र लाइसेंस को लेकर मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज है.


इसके पहले मुख्तार अंसारी ने इसी मुकदमे को वाराणसी ट्रांसफर करने मांग की थी. मुख्तार अंसारी पर फर्जी कागजात पर शस्त्र लाइसेंस हासिल करने का आरोप है. इसको लेकर 4 दिसंबर 1990 को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में मुख्तार अंसारी पर मुकदमा दर्ज किया गया था. आज कोर्ट में राज्य सरकार ने दलील दी थी कि कि इसी तरह के मुकदमे का ट्रायल वाराणसी एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में भी चल रहा है.


शस्त्र लाइसेंस को लेकर वाराणसी के चेतगंज थाने में भी मुख्तार अंसारी पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी. राज्य सरकार आर्म्स एक्ट से जुड़े दोनों मुकदमों की सुनवाई एक साथ चाहती है. वहीं मुख्तार अंसारी की ओर से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय अपना वकालतनामा कोर्ट में दाखिल कर चुके हैं. 


एक अन्य मामले में भी हुई सुनवाई


बता दें कि मुख्तार अंसारी के सभी शस्त्र लाइसेंस पहले ही निरस्त किए जा चुके हैं. हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच कर रही है. बता दें कि इसके पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़े केस में सुनवाई हुई.  मुख्तार अंसारी ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर गैंगस्टर मामले में मिली 10 साल की  सजा को चुनौती दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्तार अंसारी के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने सर्टिफिकेट दाखिल किया.


उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि मुख्तार अंसारी इस केस के बाद 12 साल 4 महीने से जेल में बंद हैं. जबकि एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट गाजीपुर से उन्हें 10 साल की सजा मिली है. वकील के अनुसार मुख्तार अंसारी कोर्ट से मिली सजा से ज्यादा सजा ट्रायल के दौरान मुख्तार अंसारी भुगत चुके हैं.


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