Mukhtar Ansari News: पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के साले आतिफ रजा उर्फ सरजील रजा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरजील रजा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. हाईकोर्ट में आज की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से काउंटर एफिडेविट दाखिल किया गया था. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने सरजील रजा को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
कैंसर की बीमारी का इलाज कराने के लिए जमानत याचिका दाखिल की गई थी. कोर्ट ने पहले ही कैंसर से पीड़ित सरजील का इलाज पीजीआई या केजीएमयू में कराने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि दोनों जगह में जहां कैंसर के एक्सपर्ट डॉक्टर हो वहां पर इलाज करवाया जाए. सरजील रजा कैंसर की बीमारी से पीड़ित है.
लखनऊ जेल में बंद है सरजील
जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने आदेश दिया है. सरजील रजा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में 10 अप्रैल 2023 को गाजीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था. सरजील रजा की जमानत अर्जी पर अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने अदालत में पक्ष रखा. ईडी में दर्ज मनी लांड्रिंग केस में आतिफ रजा उर्फ सरजील लखनऊ जेल में बंद है.
मुख्तार अंसारी के बेटे को मिली थी राहत
बीते दिन ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को भी थोड़ी राहत देते हुए उसके खिलाफ जारी सम्मन आदेश अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया था. कोर्ट ने नए सिरे से सम्मन जारी करने का आदेश दिया था.
कुछ दिन पहले मुख्तार अंसारी वाराणसी की कोर्ट में जज से रहम की अपील करता नजर आया था. मुख्तार अंसारी को वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट से सजा मिली थी. जेल में बंद बाहुबली नेता ने कोर्ट में कहा था कि जज साहब इतना रहम कर दीजिए कि मेरी सभी सजाएं एक साथ ही चलें.
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