Mukhtar Ansari News: मुख्तार अंसारी और उसके परिवार पर कानून का शिकंजा कसता ही जा रहा है. बेटा अब्बास अंसारी कासगंज जेल में है तो बहू निकहत पर भी मुकदमा दर्ज हो गया है. वहीं अब मुख्तार के चचेरे भाई मंसूर अंसारी को भी कोर्ट ने जेल भेज दिया है. हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी के साथ मंसूर अंसारी पर भी आरोप था. आपको बता दें कि इस मामले में अब्बास अंसारी को मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने पहले ही जमानत दे दी थी. 


हेट स्पीच मामले में सदर विधायक अब्बास अंसारी के सहआरोपी मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी जमानत अर्जी खारिज किए जाने की काफी चर्चा हो रही थी, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए मंसूर अंसारी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें जेल भेज दिया. वहीं इस मामले में अब्बास का छोटा भाई उमर अंसारी भी आरोपी है जो इस समय फरार चल रहा है.


हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी से सहआरोपी मंसूर अंसारी ने बुधवार को सीजेएम एमपी/ एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया. सीजेएम श्वेता चौधरी ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेज दिया. इस दौरान मंसूर अंसारी की ओर से उनके अधिवक्ता ने जमानत के लिए अर्जी दी, जिस पर बचाव पक्ष और सहायक अभियोजन अधिकारी रविंद्र यादव के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया. 


अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में अपराध संख्या 97/ 22 धारा 506, 171 के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी.  इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया. आरोप था कि 3 मार्च 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर हिसाब किताब करने व इसके बाद सबक सिखाने की धमकी मंच से दी थी. 


पुलिस ने विवेचना मे मामले में धारा 506, 171 एफ,186,189,153 ए, 120 बी के तहत सदर विधायक अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट गाजीपुर जनपद के पुरानी कचहरी यूसुपुर मुहम्मदाबाद निवासी मंसूर अंसारी आदि के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया हैं. 


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