UP: विधायक निधि घोटाले में मुख्तार अंसारी को नहीं मिली राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश
विधायक निधि घोटाले में मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. इम मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम मऊ को स्कूल के फोटोग्राफ सहित सीलबंद लिफाफे में विस्तृत रिपोर्ट देने का आदेश दिया है.
UP News: विधायक निधि घोटाले में बाहुबली मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. इम मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम मऊ को स्कूल के फोटोग्राफ सहित सीलबंद लिफाफे में विस्तृत रिपोर्ट देने का आदेश दिया है. बता दें कि मुख्तार अंसारी ने स्कूल भवन निर्माण के लिए विधायक निधि दी थी.
कोर्ट ने डीएम से कहा है कि मौके पर जाकर स्कूल का सर्वे कर फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट पेश करें. साथ ही कहा है कि अपनी रिपोर्ट में बताये कि स्कूल कहां है, प्रधानाचार्य और प्रबंधक कौन है, स्कूल में किस कक्षा तक पढ़ाई होती है, कुल कितने छात्र पंजीकृत हैं, स्कूल की मान्यता है या नहीं, कितने अध्यापक कार्यरत हैं, स्कूल का वार्षिक बजट कितना है और आय के क्या श्रोत हैं, स्कूल सरकारी सहायता प्राप्त है या नहीं. कोर्ट ने डीएम मऊ को सीलबंद लिफाफे में विस्तृत रिपोर्ट 19 मई तक पेश करने का आदेश दिया है. इस मामले में 20 मई को अगली सुनवाई होगी.
20 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई
याची अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय का कहना है कि उसे फंसाया गया है, विधायक निधि सीडीओ द्वारा जारी की जाती है, जिसमें विधायक की कोई भूमिका नहीं होती है. वहीं, सरकार की तरफ से अपर शासकीय अधिवक्ता ने कहा- कुछ ऐसे तथ्य है जिन्हें दाखिल किया जाना जरूरी है. सह अभियुक्त का प्राइवेट कालेज है जिसे विधायक निधि दी गई है, लेकिन कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है. बता दें कि विद्यालय गुरू जगदीश सिंह बैजनाथ पहलवान उच्चतर विद्यालय सरवां, मऊ में स्थित है, जिस पर विधायक निधि के घपले का आरोप लगाया गया है. यह सुनवाई जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच में हुई है.
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