Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी को कोर्ट से झटका, 14 साल पुराने मामले में दोषी, कितनी हो सकती है सजा?
Ghazipur News: मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. गाजीपुर में एमएपी एमएलए कोर्ट ने गुरुवार (26 अक्टूबर) को 14 साल पुराने मामले में दोषी ठहराया दिया है.
Mukhtar Ansari News: माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अंसारी को एक अदालत ने गुरुवार को हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में दोषी करार दिया है. उत्तर प्रदेश स्थित गाजीपुर में MP-MLA कोर्ट ने मुख्तार को दोषी करार दिया. हालांकि मुख्तार अंसारी पर अभी सजा का एलान नहीं हुआ है. जानकारी के अनुसार अंसारी पर सजा शुक्रवार को सुनाई जाएगी. साल 2009 के मामले में मुख्तार को दोषी करार दिया गया है. मुख्तार पर हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था. मीर हसन ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराया था. साल 2010 में दोनों मामलों को मिलाकर गैंगचार्ट बना था. गाजीपुर स्थित करंडा थाने में मुख्तार पर गैंगस्टर का मामला दर्ज था.
मुख्तार अंसारी की मुश्किलों में और इजाफा
बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई. गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार दिए जाने पर मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता लियाकत अली ने बताया कि सजा का एलान 27 अक्टूबर को किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सजा के पक्ष पर बचाव पक्ष की भी दलील को अदालत सुनेगी. अधिवक्ता लियाकत अली ने बताया कि दूसरा आरोपी सोनू यादव अदालत में सशरीर मौजूद रहा.
MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में माना दोषी
सोनू यादव ने अपने बचाव के लिए कोई भी दलील नहीं दी. उन्होंने बताया कि कल अदालत के निर्णय की कॉपी मिल जाएगी. उसके बाद हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देने के लिए अपील की जाएगी. अधिवक्ता लियाकत के मुताबिक मामले में अधिकतम सजा 10 साल की है. उन्होंने बताया कि बचाव पक्ष की दलीलों को कल सुनने के बाद अदालत सजा का एलान करेगी. आज सिर्फ मुख्तार अंसारी और सोनू यादव को दोषी करार दिया गया है.
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