UP News: 'जेल में जहर दिया गया...मेरा दम निकल जाएगा', मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से लगाई सुरक्षा की गुहार
Mukhtar Ansari Case: बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को मौत का डर सता रहा है. इसलिए उसके वकील वकील रणधीर सिंह सुमन ने MP-MLA कोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाई है.
Mukhtar Ansari Case News: बाराबंकी जिले की अदालत को अवगत कराया कि जेल में कथित तौर पर जहरीला पदार्थ मिला हुआ खाना परोसे जाने से उनकी तबीयत बिगड़ गई है. मुख्तार अंसारी के वकील ने बताया कि मुख्तार उसे खाने में जहर देकर हत्या करवाए जाने को लेकर कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई गई है. वकील रणधीर सिंह सुमन ने बताया कि मुख्तार के खराब स्वास्थ्य के चलते उसका इलाज कराए जाने की कोर्ट में कही गई.
कोर्ट से गुहार लगाते हुए मुख्तार अंसारी ने अपने वकील के जरिए कहा कि 19 मार्च की रात को उसे खाने में जहर दिया गया, जिससे वो गंभ्भीर रूप से बीमार हो गया है. उसने आरोप लगाया हैं कि जहरीला भोजन खाने से उसके हाथ पैर की नसों में दर्द है. उसने कोर्ट से गुहार लगाई हैं कि उसे लग रहा हैं उसकी मौत हो जाएगी. बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के डॉन को अपनी मौत डर सता रहा है. उसने कहा 40 दिन पूर्व उसे खाने में धीमा जहर दिया गया था, जिसके चलते लगातार तबीयत बिगड़ रही हैं.
इससे पहले मुख्तार अंसारी ने लगाई गुहार
बता दें कि इससे पहले भी मुख्तार अंसारी को अपनी हत्या का डर सता चुका है. पिछले साल ही माफिया मुख्तार अंसारी पेशी के दौरान कोर्ट से अपनी हिफाजत के लिए सुरक्षा की गुहार लगाई थी. साथ ही अतीक-अशरफ की हत्या के बाद माफिया मुख्तार अंसारी को भी डर सताने लगा था. गैंगस्टर से राजनेता बने पूर्वांचल के डॉन मुख्तार अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से जेल सुरक्षा को लेकर अर्जी दाखिल की थी. मुख्तार की पत्नी आफशां अंसरी ने याचिका दाखिल की थीं. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीजी जेल को कई नसिहतें दी थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि मुख्तार अंसरी को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराया जाए.
कोर्ट ने सुनवाई की स्थगित
बता दें कि हाई कोर्ट ने छह मार्च को मुख्तार अंसारी की एक याचिका पर सुनवाई को टाल दी थी. अंसारी ने याचिका में 24 साल पुराने एक मामले में उसे पांच साल की सजा सुनना के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने अंसारी की याचिका पर सुनवाई 6 मार्च को स्थगित कर दी थी. पीठ ने कहा, 'वह एक खूंखार अपराधी है. ऐसे कई मामले हैं.'
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