Lucknow News: पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल, माफिया मुख्तार अंसारी को 23 साल पुराने केस में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है क्योंकि इस मामले को लेकर मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया गया है. लखनऊ (Lucknow) के एसीजेएम कोर्ट (ACJM Court) ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, लालजी यादव, युसूफ चिश्ती और आलम को दोषमुक्त कर दिया है.
दरअसल, मुख्तार अंसारी पर आलमबाग (Alambagh) थाने में साल 2000 में जेलकर्मियों के साथ मारपीट को लेकर आईपीसी की धारा 147, 336, 353, और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. इस मामले में मुख्तार अंसारी पर ये आरोप लगाया गया था कि उसने अपने गुर्गों के साथ मिलकर जेलकर्मियों के साथ मारपीट की थी, जिसको लेकर 23 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया है.
बता दें कि 23 साल पुराने इस केस में सभी आरोपी जमानत पर हैं. इसी के साथ कोर्ट ने बंध पत्र निरस्त करते हुए आरोपियों को दोषमुक्त किया. लखनऊ के एसीजेएम कोर्ट ने कहा कि आरोपियों पर लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित करने में अभियोजन असफल रहा है, जिसके बाद सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है.हालांकि आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं.
क्या था पूरा मामला?
दरअसल, यह मामला साल 2000 का है, मुख्तार अंसारी पर आरोप था कि उसने अपने गुर्गों के साथ मिलकर जेलकर्मियों की पिटाई की थी, मामले के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 336, 353, और 506 एफआईआर दर्ज की गई थी. मुख्तार और अन्य आरोपी इस मामले में फिलहाल जमानत पर हैं.वहीं कोर्ट ने कहा कि आरोपियों पर लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित करने में अभियोजन असफल रहा है जिसके बाद सभी आरोपियों को दोष मुक्त किया गया है.
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