(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जल्द आएगा बाहर?
Abbas Ansari News: पत्नी निकहत अंसारी से चित्रकूट जेल में अवैध तरीके से मुलाकात करते हुए पकड़े जाने के बाद अब्बास अंसारी व अन्य के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी.
UP News: माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी के खिलाफ चित्रकूट में दर्ज गैंगस्टर की एफआईआर को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट के इस फैसले से अब्बास अंसारी के जेल से बाहर आने का रास्ता अब और आसान हो जाएगा. अब्बास अंसारी इन दोनों यूपी की कासगंज जेल में बंद है.
हाईकोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने के अपने फैसले में कहा है कि अब्बास के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज किए जाने के मामले में नियमों का पालन नहीं किया गया. हाईकोर्ट ने अफसरों को गैंगस्टर के मामलों में जल्दबाजी नहीं करने और नियमों का पूरी तरह पालन करने का आदेश दिया है. अदालत ने अब्बास अंसारी के साथ आरोपी बनाए गए शाहबाज आलम खान, नवनीत सचान और फराज खान की याचिकाओं को मंजूर करते हुए एफआईआर को रद्द किया है. यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस सुरेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए दिया है.
गौरतलब है कि अब्बास अंसारी व चार अन्य के खिलाफ इसी साल 29 जनवरी को चित्रकूट जिले के कर्वी पुलिस स्टेशन में गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था. कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की संस्तुति के लिए 25 जनवरी को हुई डीएम वा एसपी की बैठक को सही नहीं माना. अब्बास अंसारी के साथ ही गाजीपुर के नियाज अंसारी, चित्रकूट के नवनीत सचान, वाराणसी के शाहबाज आलम खान और चित्रकूट के ही फराज खान के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था. पांचों के खिलाफ यूपी गैंगस्टर और एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रीवेंशन एक्ट की धारा दो और तीन के तहत केस दर्ज किया गया था.
पत्नी निकहत अंसारी से चित्रकूट जेल में अवैध तरीके से मुलाकात करते हुए पकड़े जाने के बाद अब्बास अंसारी व अन्य के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी. शाहबाज आलम खान के वकील उपेंद्र उपाध्याय की तरफ से कोर्ट में तमाम दलीलें पेश की गई थी. कहा गया था कि पुलिस ने गलत तरीके से गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया है.
तीनों याचिकाओं को मंजूर करते हुए FIR रद्द
तीनों आरोपियों द्वारा दाखिल की गई अलग-अलग अर्जियों में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज की गई एफआईआर को रद्द किए जाने की अपील की गई थी. कोर्ट ने तीनों याचिकाओं को मंजूर करते हुए एफआईआर को रद्द कर दिया है. एफआईआर रद्द होने का फायदा विधायक अब्बास अंसारी को भी मिलेगा, क्योंकि सबसे ऊपर उन्हीं का नाम था. एफआईआर में अब्बास अंसारी को ही गैंग लीडर बताया गया था.
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