Mukhtar Ansari Son: सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद मुख़्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी ने बुधवार को पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ा. इस दौरान अफजाल अंसारी, छोटा भाई उमर अंसारी समेत परिवार के तमाम लोग मौजूद रहे. जेल प्रशासन शाम को अब्बास को कालीबाग क़ब्रिस्तान लेकर पहुंचा जहां अब्बास ने परिवार के साथ फातिहा पढ़ा. इस पर गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की प्रतिक्रिया आई है. 


अफजाल अंसारी ने कहा कि मुख्तार की मौत के बाद आज दसवीं दफा का फातिहा था. सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास को तीन दिन की कस्टडी ग्रांट की, जिसमें उन्हें (अब्बास अंसारी) 10 तारीख को पिता के फातिहा में शामिल होने की इजाजत मिली थी. जो आज हुआ..हां लेकिन वो थोड़ा देर से लाए.. फातिहा सूर्योदय के पूर्व से शुरू हो गया था. 


अफजाल अंसारी ने कही ये बात


अफजाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसे इन्होंने अपनी तरह से लागू किया. हम जितने बजे से चाहें शुरू करें. इफ्तार के बाद अब्बास ने यहां आकर मुख्तार का फातिहा पढ़ा, अब्बास ने फूलों की चादर पिता और दादा-दादी की मज़ार पर चढ़ाई. मिट्टी डाली और कुरान फातिहा पढ़ा.



अफजाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही प्रशासन ने हमसे मुलाकात कर कार्यक्रम पूछा था तो हमने कहा कि कैसे होगा कि आपको सहूलियत होगी. प्रशासन ने कहा था कि इसे नाते-रिश्तेदारों तक ही सीमित कर दीजिए.. मुख्तार के जनाजे में जिस तरह से थोड़ा अव्यवस्था हुई थी, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि गम के इस मौके पर फिर ऐसा हो. तो हमने प्रशासन से कहा कि जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे. 


अब्बास ने जेल में पढ़ी ईद की नमाज 


उन्होंने कहा, 'आज ईद है..हमारे घर में ईद ख़ुशी के पर्व के तौर पर नहीं मनाई जाएगी. मुख्तार नहीं रहे.. उनके न रहने की ये पहली ईद है ऐसे मौके पर सारे खानदान और हमदर्दी रखने वाले आते हैं गमों को बांटने के लिए.. तो उसके बारे में भी बताया है. मुख्तार को 30 मार्च को दफ़्न किया गया..तो उसके हिसाब से 12 तारीख तीजे का दिन है. हम लोग तेरहवां दिन है तो हम लोग तीजे का फातिहा करते हैं. ये तीनों कार्यक्रम हमने लिखकर दे दिए हैं. 


अफजाल अंसारी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से जो रिलीफ मिला है हम उसका नाजायज इस्तेमाल नहीं करेंगे, ईद की नमाज नहीं जेल में जैसे बंदी को पढ़ाई जाएगी वैसे ही अब्बास भी वहीं नमाज पढ़ेंगे और फिर जब प्रशासन उन्हें घर लाएंगे तो आसपास के लोग  आएँगे तो वो लोगों से मिल सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि परिजनों से मिलाया जाएगा.


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