Mukhtar Ansari In High Court: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) से पहले यूपी की बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में याचिका दायर की है. इस याचिका में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है और रिहाई की मांग की है. बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत दायर इस याचिका में कहा गया है कि वो गैंगस्टर एक्ट की सजा को काट चुका है इसलिए उसे रिहा कर देना चाहिए. वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है और राज्य सरकार से इस पर जवाब मांगा है. 


मुख्तार ने अपनी गिरफ्तारी को बताया अवैध


मुख्तार अंसारी की याचिका पर जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस सुधारानी ठाकुर की पीठ ने सुनवाई की. मुख्तार की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि उन्हें अवैध तरीके से गिरफ्तार करके रखा गया है क्योंकि वो गैंगस्टर एक्ट के तहत अपनी सजा को पूरी कर चुका है. उसके खिलाफ 2007 में गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस एक्ट में अधिकतम 10 साल की सजा का ही प्रावधान है. इसलिए उनकी गिरफ्तारी अवैध है. 


यूपी सरकार ने दाखिल किया अपना जवाब


वहीं दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी की याचिका पर यूपी सरकार ने भी अपना जवाब पत्र दाखिल किया है. जिसमें कहा गया है कि मुख्तार तमाम मुकदमों में जेल में बंद हैं, इसलिए उनकी याचिका पोषणीय नहीं है. उत्‍तर प्रदेश में मुख्‍तार अंसारी के खिलाफ 52 मुकदमे दर्ज हैं इनमें से 15 केस ट्रायल स्टेज पर हैं. इस मामले पर अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी. 


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