UP News: भड़काऊ बयान मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को राहत, कोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक
Allahabad High Court: मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है. उन पर यूपी चुनाव के दौरान भड़काऊ बयानबनाजी करने का आरोप था.
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Allahabad High Court: पूर्वांचल के माफिया डॉन और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को चुनाव के दौरान भड़काऊ बयानबाजी करने के मामले में राहत मिली है. इलाहाबाद कोर्ट की डिवीजन बेंच ने अगले आदेश तक अब्बास की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने अब्बास की अर्जी पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर उनसे 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है.
अब्बास अंसारी के वकील की दलील
अब्बास अंसारी की तरफ से उनके वकील उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट में ये दलील दी कि विवादित बयानबाजी के मामले में चुनाव आयोग उन पर 24 घंटे की पाबंदी लगा चुका है. आयोग के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने 24 घंटे तक चुनाव प्रचार नहीं किया था. ऐसे में उन्हें एक ही मामले में दो बार आरोपी नहीं बनाया जा सकता है. ये भड़काऊ भाषण का मामला हो सकता है, जिसमें चुनाव आयोग पहले ही कार्यवाही कर चुका है. ऐसे में एफआईआर दर्ज किया जाना पूरी तरह गलत है क्योंकि इसमें कतई कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है.
इस बयान पर मचा था हंगामा
इस मामले की सुनवाई जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस वीके श्रीवास्तव की डिविजन बेंच में हुई. गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने मऊ जिले में चुनाव प्रचार के दौरान अफसरों को लेकर विवादित बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि यूपी में सरकार बदलने के बाद अफसरों को 6 महीने नहीं हटने दिया जाएगा. उनसे पहले हिसाब लिया जाएगा. इस बारे में अखिलेश यादव से बात भी हो चुकी है. अब्बास अंसारी के इस बयान पर खूब कोहराम मचा था. इस मामले में चुनाव आयोग ने अब्बास अंसारी पर 24 घंटे के चुनाव प्रचार की पाबंदी लगाई थी. बाद में पुलिस ने इस मामले में एफआइआर भी दर्ज की थी.
अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक
अब्बास अंसारी ने इस मामले में एफआईआर रद्द किए जाने और गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी. अब्बास अंसारी की अर्जी पर उनके वकील उपेंद्र उपाध्याय ने दलील दी कि इस मामले में आदर्श आचार संहिता का मामला तो हो सकता है लेकिन इसमें कोई आपराधिक मामला नहीं बनता. अदालत उनकी इस दलील से सहमत नजर आई और उसने अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी. इस मामले पर अगली सुनवाई मई में होगी.
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