Mukhtar Ansari Sentenced 10 Year: गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने गैंगस्टर मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया है. वहीं मुख्तार के सहयोगी सोनू यादव को पांच साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना ठोका है. एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने यह सजा सुनाई है. वहीं मुख्तार अंसारी की इस सजा को लेकर कृष्णानंद राय के भतीजे आनंद राय की भी प्रतिक्रिया सामने आई है.
कृष्णानंद राय (Krishnanand Rai) के भतीजे आनंद राय ने कहा कि गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी को 10 साल की सजा हुई है. मैं कोर्ट के जज अरविंद कुमार मिश्र को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि ऐसे अपराधियों को ऐसी ही सजा देनी चाहिए. आने वाले अन्य मामले में भी इसे इसी तरह की सजा मिलेगी और इसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देना चाहुंगा.
वहीं कोर्ट के फैसले को लेकर मुख्तार के वकील लियाकत का कहना है कि यह केस मेंटेनेबल नहीं है, हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे और उम्मीद है कि हमें वहां से न्याय मिलेगा. बता दें कि साल 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के कपिलदेव सिंह की हत्या और मुहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी और सोनू यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था.
कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी मिली है 10 साल की सजा
अब कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और सोनू यादव को 5 साल की सजा सुनाई है. इससे पहले मुख्तार अंसारी को कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी और इस मामले में कोर्ट ने 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था.