लखनऊ, एबीपी गंगा। बहुजन समाज पार्टी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार व पुलिस को फटकार भी लगाई है। जस्टिस शबीहुल हसनैन व जस्टिस रेखा दीक्षित की बेंच ने अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक का आदेश दिया है।


कोर्ट ने कहा जब लखनऊ के जिलाधिकारी ने अब्बास अंसारी के असलहे के लाईसेंस के संदर्भ में एनओसी जारी कर दी थी। ज्वाइंट कमिश्नर आफ दिल्ली पुलिस ने अब्बास अंसारी को लाईसेंस जारी कर दिया था तो इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कैसे एफआईआर दर्ज कर ली। केस का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली है। यह उत्तर प्रदेश के न्यायिक क्षेत्र से बाहर है।


गौरतलब है कि, यूपी पुलिस ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के दिल्ली स्थित घर से कई असलहे व कारतूस बरामद किए हैं। छापेमारी में लखनऊ पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस की टीम भी शामिल थी।



एसएसपी कलानिधि नैथानी ने पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया था कि, 12 अक्टूबर को महानगर कोतवाली में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस के मामले में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि अब्बास की लोकेशन दिल्ली में है। पुलिस टीम दिल्ली पहुंची और दिल्ली पुलिस से भी मदद मांगी गई। पुलिस को अब्बास अंसारी के मकान का पता चला, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए असलहे बरामद किए थे।