UP News: मुख्तार अंसारी के बेटे सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज बुधवार (18 दिसंबर) को सुनवाई हुई. आज की सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हुई, यह सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व किया. अदालत का फैसला अब हाईकोर्ट की वेबसाइट पर लांच होगा, अदालत का फैसला आज देर रात या कल दिन में आ सकता है. आज की सुनवाई में लंच के पहले अब्बास अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने अपनी दलीलें पेश कीं.


वहीं दोपहर को राज्य सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने सरकार का पक्ष रखा. इन चैंबर हुई सुनवाई में अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद फैसला वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है. जमानत अर्जी पर यूपी सरकार पहले ही अपना जवाब दाखिल कर चुकी थी. यूपी सरकार के जवाब पर अब्बास अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय अपना रिज्वांइडर भी दाखिल कर चुके थे.


चित्रकूट के कर्वी थाने में गैंगस्टर एक्ट में दर्ज हुई थी FIR


बता दें कि 31 अगस्त 2024 को चित्रकूट के कर्वी थाने में गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई थी. चित्रकूट जेल में बंद रहने के दौरान अवैध तरीके से मुलाकात व जेल कर्मियों को धमकाने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी. इस मामले में अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर को 4 हफ्ते में हाईकोर्ट को जमानत अर्जी तय करने का निर्देश दिया था.


पहले मामलों में मिल चुकी है जमनात


इस केस को छोड़कर बाकी मामलों में अब्बास अंसारी को जमानत मिल चुकी है. अगर इस केस में उन्हें जमानत मिलती है तो वह जेल से बाहर भी आ सकते हैं. जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई.


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