मुख्तार के बेटे उमर को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका, लटकी गिरफ्तारी की तलवार, अब बचा सिर्फ एक रास्ता
हाईकोर्ट ने 3 नवंबर को उमर अंसारी की अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर कर ली थी. उमर अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र कुमार उपाध्याय ने अदालत में जो दलीलें पेश की, कोर्ट ने उसे मंजूर नहीं किया.
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Umar Ansari News: माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमर अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी की खारिज कर दी गई है. हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 30 नवंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था.
हाईकोर्ट ने फैसला सुनाए जाने तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी. अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उमर अंसारी को पुलिस अब गिरफ्तार कर सकेगी.
इससे पहले हाईकोर्ट ने 3 नवंबर को उमर अंसारी की अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर कर ली थी. उमर अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र कुमार उपाध्याय ने अदालत में जो दलीलें पेश की, कोर्ट ने उसे मंजूर नहीं किया. याची अधिवक्ता ने दलील दी थी कि राजनीतिक कारणों से मुकदमा दर्ज कराया गया था.
कोतवाली मऊ में मुकदमा दर्ज
मामला मऊ में विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान देने से जुड़ा है. मंच से प्रशासन को चुनाव बाद ठीक किए जाने की धमकी दी थी. धमकी को लेकर कोतवाली मऊ में मुकदमा दर्ज कराया गया था.
इस मामले में उमर अंसारी लगातार फरार चल रहा है. इस मामले में बड़े भाई विधायक अब्बास अंसारी को जमानत मिल चुकी है. पहली अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद यह दूसरी अर्जी भी कोर्ट ने खारिज कर दी है. उमर अंसारी के पास अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने का विकल्प बचा है.
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