Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana: उत्तर प्रदेश में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के लिए कई योजनाएं चला रही है. ऐसी ही एक योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है. इस योजना के तहत यूपी सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों को शिक्षित करने के लिए हर स्तर पर मदद करती है. योगी आदित्यनाथ की योजना के अंतर्गत बेटियों की शिक्षा के अलावा उनके स्वास्थ्य की भी देख-रेख की जाती है.
स्कीम के तहत बेटियों की कितनी आर्थिक सहायता की जाती है
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2021 (Kanya Sumangla Yojana) के तहत योगी सरकार बेटी को पूरे 15000 रुपये सरकार की ओर से दिए जाते हैं. इस सुविधा का फायदा सिर्फ यूपी की लड़कियों को मिलता है. यह राशि सरकार द्वारा कई चरणों में दी जाती है. गौरतलब है कि सरकार द्वारा अब स्कीम के तहत बेटियों को 25 हजार की राशि दिया जा तय किया गया है.
योजना के तहत 15 हजार रुपये 6 समान किस्तों में दिए जाते हैं
- बालिका के जन्म होने पर पहली किस्त के रुप में 2000 रुपये दिए जाते हैं.
- एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण पर दूसरी किस्त के रुप में 1000 रुपये दिए जाते हैं.
- क्लास 1 में प्रवेश पर तीसरी किस्त के रुप में 2000 रुपये दिए जाते हैं.
- क्लास 6 में प्रवेश पर चौथी किस्त के रूप में 2000 रुपये दिए जाते हैं.
- क्लास 9 में प्रवेश पर पांचवी किस्त के रूप में 3000 रुपये दिए जाते हैं.
- 10वी या 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक या फिर 2 साल से अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स पर छठी किस्त के रूप में 5000 रुपये दिए जाते हैं.
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए एलिजिबिलिटी
- लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो.
- उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड/ आधार कार्ड/ वोटर पहचान पत्र/ इलेक्ट्रिसिटी/ टेलीफोन का बिल मान्य होगा.
- लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख हो.
- किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा.
- परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों.
- अगर किसी के घर में पहली संतान लड़की हो और बाद में जुड़वा संतान में दोनों लड़की हों तो ऐसी स्थिति में तीनों बालिकाओं को इस सुविधा का लाभ मिलेगा.
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइट फोटो
- बेटी अडॉप्ट की है तो गोद लेने का प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कैसे करें आवेदन
- आवेदक को सबसे पहले मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट mksy.up.gov.in पर जाना होगा.
- इसके बाद होम पेज पर जाकर नागरिक सेवा पोर्टल ऑप्शन पर क्लिक करें.
- अब आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा, इस पर रजिस्ट्रेशन करें.
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें और ओटीपी डालकर वेरिफाई करें.
- रजिस्ट्रेशन होते ही आईडी मिल जाएगी.
- अब आपको MKSY पोर्टल पर लॉगिन करना होगा.
- लॉगिन करने के बाद आपको अपनी बेटी से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा.
ये भी पढ़ें
UP News: यूपी में 6 जिलाधिकारियों समेत 12 IAS अफसरों के ट्रांसफर, यहां देखें पूरी लिस्ट