Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana UP: देश के उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) राज्य में सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों और तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana) शुरू की है. इस योजना को लाभ वो लड़कियां लड़की ले सकती है जिसकी शादी के समय उम्र 18 साल या उससे ज्यादा हो. लेकिन योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. अगर आप भी इसकी लाभ लेना चाहते हैं तो जानिए इसकी आवेदन की प्रकिया, लाभ और पात्रता....


पहले जानिए योजना का उद्देश्य


प्रदेश में जो परिवार गरीब है और अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए ही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई गई है. इस योजना के तहत ऐसे परिवारों की बेटियों और विधवाओं की शादी के लिए सरकार 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी. जिसमें से 35 हजार रुपये की राशि बेटी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएंगे. वहीं 10 हजार शादी के खर्चे के सामान के लिए और बाकी बचे 6 हजार रुपये बिजली-पानी और टेंट आदि की व्यवस्था पर खर्च किए जाते हैं. इस योजना का लाभ उठाने के लिए जिला प्रशासन के पास आवेदन किया जा सकता है। योजना इन बेटियों की शादी अच्छे से करवाना ही है. बता दें कि पहले ये राशि 35 हजार थी जिसे अब बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया है.


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ये हैं योजना के लाभ



  • इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन बितानी वाली बेटियों को मिलेगा.  

  • इसके अलावा इसका लाभ उन्हें भी दिया जाएगा जो बेटियां बीपीएल परिवार से संबध रखती हैं.  

  • बता दें कि योजना में दी जानी वाली सीधे लड़कियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी. लेकिन इसके लिए आवेदक का बैंक खाते आधार से लिंक होना अनिवार्य है.

  • बता दें कि इस योजना के तहत गरीब बेसहारा, गरीब, जरूरतमंद परिवारों की बेटियों/विधवा महिलाओं/तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देगी.


योजना के लिए पात्रता



  • इस योजना का लभी यूपी के स्थायी निवासी को ही मिलेगी.

  • इस योजना के लाभ के लिए लड़की की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और लड़के की उम्र 2 1या उससे ज्यादा. 

  • जो महिलाएं स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रुप से कमजोर हो और जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो वो भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं.


योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़



  • आवेदक का आधार कार्ड

  • वोटर आईडी कार्ड

  • आय प्रमाण पत्र

  • कन्या का आयु प्रमाण पत्र

  • निवास प्रमाण पत्र

  • समग्र कोड

  • गरीबी रेख से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का बीपीएल कार्ड

  • कन्या का पासपोर्ट साइज फोटो

  • मोबाइल नंबर


ऐसे करें योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन



  • सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.फिर आपके सामने होमपेज खुलेगा.

  • इस होमपेज पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा. इसपर क्लिक कर दें.

  • फिर आप फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे– नाम, आवसीय पता, आधार नंबर, आयु आदि को सावधानी पूर्वक भर दें.

  • सभी जानकारी भरने के बाद आप सबमिट का बटन क्लिक कर दें.

  • फिर आपको वेबसाइट में यूजर आईडी और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करना होगा जिसके बाद आपका आवेदन पूरा हो जायेगा.


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