अयोध्या. भगवान राम मंदिर के आसपास अब बहुमंजिला इमारतों के बनाने पर रोक लगा दी गई है. साथ ही राम मंदिर से 100 मीटर की दूरी तक किसी भी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं होगी. राम मंदिर से 300 मीटर की दूरी पर निर्माण की इजाजत तो होगी, लेकिन उसके लिए भी जिलाधिकारी से एनओसी प्राप्त करनी होगी.
राम मंदिर का निर्माण भव्य तरीके से शुरु हो चुका है. राम मंदिर के क्षेत्र का विस्तारीकरण भी किया जा रहा है जिसके लिए ट्रस्ट आसपास की जमीनों, मकानों को खरीद रहा है. राम मंदिर की सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा समिति के निवेदन पर यह योजना अमल में लाई जाएगी. योजना को अमल में लाने के लिए विकास प्राधिकरण ने कमेटी का गठन भी कर दिया है. बोर्ड की बैठक पर इस पर प्रस्ताव भी पारित हो गया है. प्रस्ताव को अब शासन से मंजूरी मिलने के बाद राम जन्मभूमि क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी जाएगी. दरअसल, निषेधाज्ञा लागू करने के पीछे श्री राम जन्मभूमि मंदिर की सुरक्षा को आधार बनाया गया है.
निषेधाज्ञा में क्या-क्या होगा?
- निषेधाज्ञा लागू होने के बाद राम जन्मभूमि परिसर के बाहर 100 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार के नए निर्माण की अनुमति नहीं होगी
- 100 मीटर के बाद अगले 200 मीटर तक के क्षेत्र को भी निषेधाज्ञा के दायरे में लाकर नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया जाएगा
- निषेधाज्ञा का क्षेत्र राम जन्मभूमि परिसर से 300 मीटर तक होगा
- नियंत्रित क्षेत्र में 12.5 मीटर से ऊंचे मकान नहीं बनाए जा सकेंगे, यानि बहुमंजिला इमारतें नहीं बनाई जा सकेंगी
- जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना नियंत्रित क्षेत्र में नहीं होगा कोई निर्माण
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