Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी कोर्ट में दाखिल किया प्रार्थना पत्र, जानें- क्या है मांग
Gyanvapi Masjid Survey Case: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास तहखाना में पूजा पाठ शुरू हो गई है. बुधवार को अदालत ने आदेश दिया था. अब मुस्लिम पक्ष ने फिर जिला अदालत का रुख किया है.
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Gyanvapi Masjid Controversy: ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष एक बार फिर गुरुवार को वाराणसी जिला कोर्ट पहुंचा है. अदालत से 15 दिनों तक पूजा पाठ को स्थगित करने की गुहार लगाई गई है. ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास तहखाना में पूजा पाठ शुरू होने के बाद मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया. बता दें कि बुधवार को जिला जज ने बड़ा फैसला सुनाते हुए हिंदुओं को व्यास तहखाना में पूजा करने अधिकार दिया था. आदेश में सात दिनों के अंदर जिला प्रशासन को पूजा पाठ की व्यवस्था बहाल करने की भी हिदायत दी गई थी.
ज्ञानवापी मामले में जिला कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष
मुस्लिम पक्ष के वादी मुख्तार ने व्यास तहखाने में पूजा का विरोध किया. उन्होंने कहा कि बिना किसी सबूत के अदालत ने आदेश दे दिया. उन्होंने फैसले को जल्दबाजी में दिया बताया. अदालत के आदेश की तामील कराने में प्रशासन जुट गया. जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर और काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन से जुड़े लोगों ने बैठक बुलाई. बैठक में शहर की शांति व्यवस्था को बनाए रखने पर चर्चा की गई. देर रात व्यास तहखाना में पूजा विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर द्रविण ने कराई.
प्रार्थना पत्र के जरिए जानिए क्या की गई है अपील
अब मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी की जिला अदालत का रुख किया है. प्रार्थना पत्र के जरिए मांग की गई है कि कल के पारित आदेश का क्रियान्वयन कम से कम 15 दिनों तक स्थगित किया जाए. मुस्लिम पक्ष की दलील है कि नकल प्राप्त करने और रिविजन तैयार करने में समय लगेगा. इसलिए अदालत कल के आए आदेश का क्रियान्वन कम से कम 15 दिनों तक स्थगित करने का आदेश पारित करे. अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी देश की सर्वोच्च अदालत भी पहुंथी. सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को तत्काल राहत देने से इंकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का आदेश पारित किया.
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