![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में 11 साल पुराने सामूहिक हत्याकांड में 16 लोगों को उम्र कैद, जानें - क्या है पूरा मामला?
उत्तर प्रदेश के Muzaffarnagar में 11 साल पुराने हत्याकांड में 16 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. मामले में 19 लोगों को आरोपी बनाया गया था लेकिन इनमें से तीन की मौत हो गई थी.
![Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में 11 साल पुराने सामूहिक हत्याकांड में 16 लोगों को उम्र कैद, जानें - क्या है पूरा मामला? muzaffarnagar 16 people get life imprisonment in 11 year old case ann Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में 11 साल पुराने सामूहिक हत्याकांड में 16 लोगों को उम्र कैद, जानें - क्या है पूरा मामला?](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/07/01/3d8a9862fc31626d2c56c82d2bf5dca0_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के जनपद मुज़फ्फरनगर की कोर्ट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 11 साल बाद एक सामूहिक हत्याकांड में 16 लोगों को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई. उनपर 60-60 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह 11 जुलाई 2011 का मामला है जब नगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बड़कली के नजदीक षड़यंत्र रचने हुए एक ट्रक द्वारा कार में टक्कर मारकर गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह सहित उनके परिवार के आठ सदस्यों की हत्या कर दी गई थी. जिनकी इस घटना में मौत हुई थी उनमें गौरववीर सिंह ,समरवीर सिंह ,श्यामवीर सिंह ,दिव्या ,प्रणव, भोला और कल्पना शामिल थीं.
कोर्ट में हुई 37 गवाहों की पेशी
इस मामले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख़्यात पूर्व ब्लॉक प्रमुख विक्की त्यागी की पत्नी मीनू त्यागी सहित 16 लोगों को आज न्यायालय के द्वारा उम्र कैद की सज़ा और 60 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है. वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल ने मामले की पैरवी की थी जिसमें 37 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया था. इस मामले की मुख्य आरोपी मीनू त्यागी गेर जनपद की जेल में बंद है . उसको वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई गई है.
तीन आरोपियों की पहले ही हो चुकी है मौत
साल 2011 में हुई इस घटना में मृतक उदयवीर सिंह के भाई ब्रजवीर सिंह ने 20 लोगों को नामजद किया था. 16 फरवरी 2015 को कचहरी परिसर में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी जबकि इस मामले में दो अभियुक्तों की बाद में मौत हो गई थी और एक नाबालिग घोषित किया गया था. कोर्ट ने 16 आरोपियों- मीनू त्यागी, ममता, अनिल, शुभम, लोकेश, प्रमोद, मनोज, मोहित, धर्मेंद्र, रविंद्र, विनोद, विदित, बबलू, बोबी उर्फ विनीत शर्मा, बॉबी उर्फ विनीत त्यागी और हरवीर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है.
इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए डीजीसी राजीव शर्मा ने बताया कि इस मामले में कुल 19 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था. सहायक शासकीय अधिवक्ता किरण पाल कश्यप ने कुल 37 गवाहों को इस मामले में पेश किया था. लंबे समय तक बहस हुई जिसमें दोनों पक्षों को सुना गया. न्यायालय ने शासकीय अधिवक्त के तर्कों को सही मानते हुए आज कुल 16 लोगों को सजा सुनाई है.
ये भी पढ़ें -
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)
![डॉ. अमित सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर](https://feeds.abplive.com/onecms/images/author/8c07163e9831617114971f5a698471b5.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=70)