मुजफ्फरनगर. चर्चित रिंकू सिंह राही पर जानलेवा हमले के मामले में मुजफ्फरनगर की विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने सपा नेता मुकेश चौधरी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. वहीं, चार दोषियों को सजा सुनाई है. न्यायधीश वीरेंदर सिंह पांडेय ने अपना फैसला सुनाते हुए पंकज शर्मा उर्फ बॉबी, अमित छोकर, अशोक कश्यप और प्रह्लाद को 10-10 वर्ष के कारावास और 20-20 हजार रूपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है.


साल वर्ष 2009 में मुजफ्फरनगर में तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी रिंकू सिंह राही पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर उन्हें घायल कर दिया था. हमले के वक्त राही अपने सरकारी आवास पर सुबह 8 बजे बैडमिंटन खेल रहे थे.


क्या है मामला
बता दें कि रिंकू सिंह राही ने छात्रवर्ती में धांधली की आशंका के चलते विभाग के कई अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच पड़ताल की थी, जिसमें बड़ा घोटाला सामने आया था. शिक्षा माफिया मुकेश चौधरी ने जिला समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों और बैंको के साथ मिलीभगत कर छात्र-छात्राओं को मिलने वाली करोड़ों की छात्रवर्ती गबन कर ली थी. इसको लेकर तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी की ओर से थाना सिविल लाइन में विभाग के कर्मचारियों और सपा नेता मुकेश चौधरी के खिलाफ जालसाजी कर करोड़ों का गबन करने का मुकदमा दर्ज कराया गया था.


मामले की जांच के दौरान 26 मार्च 2009 को अज्ञात हमलावरों ने रिंकू सिंह राही पर उनके सरकारी आवास में ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. इस हमले में रिंकू सिंह राही गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इलाज के बाद रिंकू सिंह राही की जान तो बच गयी थी, लेकिन उनकी एक आंख गोली लगने से बेकार हो गई थी. बाद में उनका ट्रांसफर गैर जनपद कर दिया गया था. इस कांड में सपा नेता मुकेश चौधरी और तीन आरोपी जेल गए थे.


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