मुजफ्फरनगर: सास की हत्यारिन बहू को उम्रकैद की सजा, पांच साल पहले पीट-पीटकर ली थी जान
मुजफ्फरनगर की अदालत ने एक महिला को अपनी सास की हत्या का दोषी ठहराया है. अदालत ने दोषी महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
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मुजफ्फरनगर. अदालत ने एक महिला की हत्या में उसकी बहू को दोषी करार दिया है. दोषी बहू को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया.
बता दें की शामली जिले के तैमूरशाह इलाके में 2016 में एक कलयुगी बहू ने अपनी सास की लकड़ी से पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी थी. मुजफ्फरनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बहू को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड ना देने की स्थिति में तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
पांच साल पुराना है मामला अभियोजन पक्ष के मुताबिक, शामली के तैमूरशाह मौहल्ले में 23 नवंबर 2016 को साबरा नाम की महिला की घर में ही हत्या कर दी गई थी. साबरा के बेटे सलमान ने मां की हत्या में अपनी पत्नी शमा परवीन को नामजद कराया था. पुलिस ने विवेचना में आरोपी बहू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी. साबरा हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायधीश मधु गुप्ता की कोर्ट में हुई.
अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरोकारी करते हुए सरकारी अधिवक्ता अनोद बालियान और उनके सहयोगी अरुण जावला ने सात गवाह पेश किए. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद बहू शमा परवीन को सास साबरा की हत्या का दोषी करार दिया. अदालत ने शमा परवीन को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई. सरकारी वकील अनोद बालियान ने बताया कि जेल में बिताए दिन सजा में समायोजित होंगे. अर्थदंड ना देने की स्थिति में तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
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