मुजफ्फरनगर, एबीपी गंगा। मुजफ्फरनग में साल 2013 में हुए जानसठ थाना क्षेत्र के गांव कवाल में शाहनवाज हत्याकांड में पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लगाकर 5 आरोपियों पर आरोप तय कर दिया है। एक आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
शाहनवाज हत्याकांड के 5 साल बाद आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आये थे। इसी हत्याकांड के बाद जिले में सम्प्रदायिक दंगे भड़क उठे थे जिसमें 65 लोगों की जान चली गयी थी ओर हजारो लोगों को बेघर होकर कैम्पों में रहना पड़ा था। इस बीच बीजेपी नेता संजीव बालियान ने कोर्ट पर भरोसा जताया है ओर आरोपी पक्ष को निर्दोष बताया है।
केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का कहना है कि 'आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं पुलिस ने तो उनको बाहर निकाल दिया था लेकिन कोर्ट के आदेश से उनके वारंट हुए थे वह जेल गए एक को छोड़कर बाकी की जमानत हो चुकी है चार्जशीट दाखिल हुई है हमें कानून पर पूरा भरोसा है पूरा परिवार निर्दोष है। सबको पता है कि सचिन और गौरव अकेले गए थे उनकी हत्या हुई है शाहनवाज की हत्या हुई थी सबको, मुजफ्फरनगर के बच्चे-बच्चे को पता है और मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। कानून उनके साथ न्याय करेगा कहीं से भी वह दोषी नहीं है वह निर्दोष हैं।'
जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव कवाल में 27 अगस्त 2013 को मलिकपुरा के ममेरे भाइयों सचिन-गौरव की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। इसी घटना में कवाल निवासी सलीम के बेटे शाहनवाज की भी मौत हुई थी। दोनों पक्षों की ओर से जानसठ कोतवाली में मुकदमे दर्ज किए गए थे। बाद में एसआईसी ने जांच में शाहनवाज हत्याकांड में यह कहते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी कि शाहनवाज की हत्या सचिन और गौरव ने की थी और दोनों की उसी दौरान मौत हो गई थी।
शाहनवाज के पिता सलीम ने एसआईसी की रिपोर्ट के खिलाफ अदालत में निजी परिवाद दाखिल किया था, जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने 30 मई 2018 को गवाहों के बयान के आधार पर केस के आरोपियों मलिकपुरा निवासी रविंद्र सिंह, प्रहलाद, बिशन सिंह, तहेंद्र उर्फ तेंदू, देवेंद्र और जितेंद्र को धारा 302 के तहत तलब किया था।
गत सोमवार को जिला जज संजय कुमार पचौरी की अदालत में शाहनवाज हत्याकांड में चार्ज फ्रेम किए जाने की तारीख थी। पांचों अभियुक्त प्रहलाद, बिशन सिंह, तहेंद्र उर्फ तेंदू, देवेंद्र और जितेंद्र कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने पांचों पर आरोप तय करते हुए अभियोजन पक्ष की गवाही के लिए तीन सितंबर की तारीख लगाई है।