मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव में एक व्यक्ति ने महिला के साथ कथित तौर पर रेप कर घटना का वीडियो बनाया और फिर उस पर धर्म बदलने का दबाव भी बनाया. पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि घटना गुरुवार की है. आरोपी वसीम उर्फ आकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ न्यू मंडी थाने में मामला दर्ज किया गया है.
शिकायत के अनुसार, आरोपी ने पहले महिला के साथ प्रेम संबंध बनाए और फिर उसके साथ कई बार रेप किया. उसने घटना का वीडियो भी बनाया. वह महिला पर धर्म बदलने का दबाव बना रहा था और उसने पीड़िता का वीडियो ऑनलाइन पोस्ट करने की धमकी भी थी. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसे आरोपी किस धर्म से नाता रखता है, इसकी जानकारी नहीं थी क्योंकि उसने अपना नाम आकाश बताया था जबकि उसका असली नाम वसीम है.
नाबालिग से रेप के मामले में अदालत ने मां बेटे को दोषी पाया
वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में ही एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 13 साल की लड़की के रेप का दोषी पाते हुए एक व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. इस मामले में दोषी की मां को पीड़िता का अपहरण करने के लिए तीन साल की सजा सुनाई गई है. विशेष पॉक्सो अदालत की न्यायाधीश आरती फौजदार ने इरशाद पर 16 हजार रुपये और उसकी मां मोमिना पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदलात ने इन दोनों को भारतीय दंड संहिता और 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम' (पॉक्सो) के तहत दोषी पाया.
विशेष पॉक्सो वकील प्रदीप बाल्यान और मनोहन वर्मा के अनुसार, मोमिना पीड़िता को अपने घर ले गई थी जहां इरशाद ने उसके साथ बलात्कार किया. घटना 16 जुलाई 2016 को हुई थी और चरथावल पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया था.
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