Uttar Prdaesh News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) जनपद स्थित पॉस्को कोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने तीन साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप करने के बाद उसकी हत्या करने के मामले में एक आरोपी को फांसी की सजा और दूसरे को उम्र कैद की सजा सुनाई है. दरअसल, जून 2022 में जानसठ कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में तीन साल की मासूम बच्ची को क्षेत्र के ही दो युवक सोनी उर्फ सुरेंद्र और राजीव उर्फ टोटा बहला-फुसलाकर मंदिर ले जाने के बहाने अपने साथ ले गए थे.  यहां उन्होंने जंगल में ले जाकर मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था. इसके बाद दोनों आरोपी खून से लथपथ मासूम बच्ची को जंगल में छोड़ कर फरार हो गए थे. घटना के बाद घायल बच्ची को पुलिस और परिजनों द्वारा बमुश्किल जंगल से बरामद करते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां मासूम की दर्दनाक मौत हो गई थी.


इस मामले में मासूम बच्ची के परिजनों द्वारा कोतवाली में नामजद मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसी केस में बुधवार को पॉस्को कोर्ट ने 56वीं तारीख पर अपना फैसला सुनाते हुए सोनी उर्फ सुरेंद्र को फांसी की सजा और राजीव उर्फ टोटा को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इस मामले में कोर्ट ने सोनी उर्फ सुरेंद्र पर एक लाख 43 हज़ार का जुर्माना और राजीव और टोटा पर 43 हज़ार का अर्थदंड भी लगाया है. इसके बाद दोनों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. इस मामले में शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 12/6/2022 की घटना है. वादी मुकदमा की लड़की को दोनों आरोपियों सुरेंद्र सोनी राजीव टोटा मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गए थे. इसके बाद परिजनों के तलाश करने पर लड़की एक पानी की खाल में बिल्कुल बेहोश अवस्था में मिली थी और इसके मुंह और नाक में कीचड़ भरा हुआ था, साथ ही गुप्तांग से खून बह रहा था.


56 तारीख के बाद आया कोर्ट का फैसला
वादी की शिकायत पर यह मामला थाना जानसठ में दर्ज कराया गया था, तभी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा है. इसी कारण जिला प्रशासन और शासन जिलाधिकारी डीएम, एसपी, एसपी सिटी लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे. हमारे दोनों विशेष अभियोजक दिनेश शर्मा, मनमोहन वर्मा ने इस मामले में बहुत मजबूती से लगातार पैरवी की है. वहीं उत्तर प्रदेश शासन से इस मामले की लगातार मॉनिटरिंग हो रही थी. इसका मजबूत पक्ष यह रहा कि अभियोजन साक्ष्य हैं अपना एविडेंस मात्र 15 दिन में समाप्त किया था, जो भी इस मामले में समय लगा है वह डिफेंस की तरफ से लगा है. वहीं एक आरोपी सुरेंद्र को फांसी की सजा सुनाई गई है यह कैपिटल सेंटेंस है और मुजफ्फरनगर के इतिहास में 2017 के बाद यह दूसरी बार है और पॉक्सो में पहली बार है कि हम किसी को कैपिटल सेंटेंस दिलाने में कामयाब रहे. दूसरा आरोपी राजीव टोटा है उसको आजीवन कारावास से दंडित किया गया है. 2022 में यह मामला दर्ज किया गया था और तब से मामला लगातार हमारे मॉनिटरिंग में है. ट्रायल में लगभग 6 महीने का समय लगा है. कुल इस मामले में 56 तारीख कोर्ट में ट्रायल तारीख लगी है.



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