SP MLA Anil Kumar Found Guilty : उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में पुरकाजी विधानसभा से सपा विधायक अनिल कुमार को स्थानीय विशेष अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में दोषी करार दिया है. अदालत ने अनिल कुमार को 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई है. मुजफ्फरनगर की एमपी/एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश मयंक जायसवाल ने अनिल कुमार को आचार संहिता के उल्लंघन मामले में 15 दिन की जेल और 100 रुपये का जुर्माना लगाया है.
अभियोजन अधिकारी नीरज सिंह ने बताया कि मुजफ्फरनगर के तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट ने शिकायत की थी कि 16 मई, 2017 को यहां के सिविल लाइन पुलिस थाना अंतर्गत कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान अनिल कुमार ने निषेध आदेशों का उल्लंघन किया था. इस बीच, विशेष अदालत ने विधायक को उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करने के लिए एक महीने का समय दिया है. अदालत ने बाद में 20,000-20,000 रुपये के दो मुचलका जमा करने पर पुरकाजी विधायक अनिल कुमार को जमानत पर रिहा कर दिया.
जानिए- क्या है मामला?
दरअसल ये मामला साल 2017 के विधानसभा चुनाव का है. जब मौजूदा विधायक अनिल कुमार अपना नामांकन करने पहुंचे थे. नामांकन के बाद अनिल कुमार के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में आचार संहिता का उल्लघंन करने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई गई थी. उन पर आरोप था कि वो नामांकन के दौरान अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस ने इसकी विवेचना कर विधायक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इसी मामले में विधायक अनिल कुमार आज अदालत पहुंचे थे,जहां कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए 15 दिन की सजा सुनाई.
आपको बता दें कि इससे पहले खतौली से पूर्व बीजेपी विधायक विक्रम सैनी को भी अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी वहीं भड़काऊ भाषण मामले में रामपुर से पूर्व विधायक आजम खान भी दोषी पाए गए थे. जिसमें तीन साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी चली गई थी.
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