Uttarakhand: शादी के 25 दिन बाद अलग हुए जोड़े के तलाक को मंजूरी, HC ने कहा- बेजान मिलन से तलाक अच्छा
Uttarakhand High Court: हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में पति-पत्नी के बीच कोई भावनात्मक लगाव नहीं है, ऐसे में ये शादी बेजान है. ऐसे में तलाक नहीं दिया जाएगा तो ये दोनों पक्षों के लिए क्रूरता होगी.
Haridwar News: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार की परिवार अदालत के एक फैसले को पलट हुए नवविवाहित जोड़े के तलाक को मंजूरी दे दी है. हरिद्वार की परिवार अदालत ने 2021 में पति को अपनी पत्नी को 20 हजार रुपये मासिक भरण पोषण के लिए देने के निर्देश दिये थे लेकिन, तलाक नहीं दिया था. जिसके बाद पति ने निचली अदालत के फ़ैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
नैनीताल हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पति-पत्नी के तलाक को मंजूरी देते हुए तलाक के समझौते के तहत पति को 25 लाख रुपये स्थाई गुजारा भत्ता के रूप में देने के निर्देश दिये है.
शादी के 25 दिन बाद हुए अलग
दरअसल हरिद्वार के रहने वाले युवक की शादी कानपुर की युवती से 2 मई 2019 को हुई थी. उस समय उन दोनों उम्र 20 वर्ष थी. शादी के 25 दिनों के बाद ही 27 मई को दोनों ही अलग हो गए. मध्यस्थता के लिए कई बार प्रयास किये गए. लेकिन, प्रयास विफल हो गए. जिसके बाद पत्नी ने दहेज निषेध अधिनियम में प्राथमिकी दर्ज कर दीं.
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद हरिद्वार की परिवार अदालत ने 2021 में अपना निर्णय सुनाते हुए पति को अपनी पत्नी के भरण पोषण के लिए 20 हजार रुपये प्रतिमाह खर्च देने का फैसला सुनाया लेकिन तलाक नहीं दिया. कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट पति ने उत्तराखंड हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई की अपील की. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की.
हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में पति-पत्नी के बीच कोई भावनात्मक लगाव नहीं है, ऐसे में ये शादी बेजान मिलन से ज्यादा कुछ ओर नहीं है. ऐसे में तलाक नहीं दिया जाएगा तो ये दोनों पक्षों के लिए क्रूरता होगी. इसके साथ पति को स्थाई गुजारा भत्ता के रूप में 25 लाख रुपये का भुगतान छः सप्ताह के भीतर करने और 26 सितंबर तक कोर्ट को भुगतना की जानकारी देने के निर्देश दिये है.
इनपुट- वेद प्रकाश यादव
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