उत्तराखंड: बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा की मुश्किलें बढ़ी, हाईकोर्ट ने दिया अवैध निर्माण गिराने का आदेश
नैनीताल हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक की ओर से किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं. इसके अलावा कोर्ट ने हरिद्वार विकास प्राधिकरण को अवैध निर्माण के खिलाफ दो सप्ताह में कार्रवाई कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है.
देहरादून. अवैध निर्माण मामले में रुड़की से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं. नैनीताल हाईकोर्ट ने विधायक की ओर से किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं. इसके अलावा कोर्ट ने हरिद्वार विकास प्राधिकरण को अवैध निर्माण के खिलाफ दो सप्ताह में कार्रवाई कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है.
जनहित याचिका पर हुई सुनवाई बता दें कि रुड़की निवासी गौरव कुमार ने जनहित याचिका दाखिल कर विधायक पर अवैध निर्माण कराने का आरोप लगाया था. याचिका में कहा गया था कि बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा और उनके परिवार के सदस्य रुड़की सिविल लाइंस में नजूल भूमि पर भवन का अवैध रूप से निर्माण करवा रहे हैं.
Uttarakhand: Nainital High Court has ordered the demolition of illegal construction done by BJP MLA Pradeep Batra from Roorkee. The court has ordered Haridwar Development Authority to take action against illegal construction in two weeks and submit a report
— ANI (@ANI) December 25, 2020
याचिका में ये भी कहा गया कि प्राधिकरण की ओर से वर्ष 2015 को सीलिंग के आदेश भी जारी किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद अवैध निर्माण चलता रहा. हालांकि विधायक पक्ष की ओर से कहा गया है कि निर्माण की मंजूरी ले ली गई थी.
ये भी पढ़ें: