नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पिछले दिनों एक अजीबोगरीब मामले में सुनवाई करते हुए अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. मृतक युवती के पिता ने आरोप लगाया है कि, बेटी के पति ने उसे ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया था.


पत्नी को करता था प्रताड़ित


उत्तराखंड उच्च न्यायालय में बीते दिनों आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. घटनाक्रम के मुताबिक, इसी वर्ष 16 जनवरी को एफआईआर दर्ज कर मृतक युवती के पिता ने बेटी की हत्या का आरोप लगाया था. आरोप लगाया कि, शराब के नशे में पति उनकी बेटी के साथ मारपीट और झगड़ा किया करता था और उस पर गलत काम करने का दबाव भी डालता था. पिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि, उनकी बेटी की शादी 2012 में हुई थी, जिसके बाद उसका कोई बच्चा नहीं हो सका. बेटी को परेशान करते हुए दहेज मांगा गया और बुरी तरह से पीटा गया. बेटी के फोन रिकॉर्ड में ये साक्ष्य मिले हैं कि, उसे पीटा गया जिसके बाद वो अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए मजबूर हो गई.


अपने फूफा को फोन पर बताई थी दर्द भरी दासतां


मरने से पहले पीड़िता ने अपने फूफा को फोन कर बताया था कि, उसके साथ मारपीट की जाती है और उसकी नजरों के सामने दूसरी महिला के साथ दुष्कर्म करता है, उसको बहुत दुखी किया जाता है और उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है. एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि, आरोपी मृतक को तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता था. उसे कई गलत कामों के लिए मजबूर किया करता था. जस्टिस रवींद्र मैठाणी की एकल पीठ ने मृतक पत्नी और आरोपी पति के बीच वार्ता की रिकॉर्डिंग सुनी. उन्होंने इसे एक ''भयानक कहानी'' का खुलासा कहा. एकल पीठ ने आरोपी जितेंद्र कुमार को जमानत देने से साफ इंकार कर दिया.


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