रेप केस में दोषी नारायण साईं को उम्रकैद, बोला- हाईकोर्ट में करेंगे अपील
हालांकि नारायण के वकील के मुताबिक कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे। सजा सुनाए जाने से पहले सूरत पुलिस ने कोर्ट के आस-पास जबरदस्त सुरक्षा की थी।
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सूरत, एबीपी गंगा। आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं को कोर्ट बड़ा झटका लगा है। सूरत की सेशंस कोर्ट ने नारायण को रेप के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले 26 अप्रैल को सूरत की दो बहनों के साथ बलात्कार के आरोप में नारायण साईं को दोषी करार दिया गया था। अदालत ने दोषी को सजा सुनाने के लिए 30 अप्रैल का दिन तय किया था।
हालांकि नारायण के वकील के मुताबिक कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे। सजा सुनाए जाने से पहले सूरत पुलिस ने कोर्ट के आस-पास जबरदस्त सुरक्षा की थी। पुलिस ने समर्थकों के पहुंचने के चलते एहतियातन ये कदम उठाये थे। इस दौरान कोर्ट के किले में तब्दील कर दिया था।
गौरतलब है कि पुलिस ने पीड़ित बहनों के बयान और मौके से मिले सबूतों के आधार पर नारायण साईं और आसाराम के खिलाफ केस दर्ज किया था। नारायण साईं और आसाराम के खिलाफ रेप का ये मामला करीब 11 साल पुराना है। पीड़िता छोटी बहन ने नारायण साईं के खिलाफ ठोस सबूत देते हुए उन जगहों की पहचान की थी जहां पर दुष्कर्म किया गया था। जबकि बड़ी बहन ने आसाराम के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। आसाराम के खिलाफ गांधीनगर की अदालत में मामला चल रहा है।
नारायण साईं के खिलाफ कोर्ट अब तक 53 गवाहों के बयान दर्ज कर चुकी है, इनमें चश्मदीद गवाह भी शामिल हैं। फिर इस कृत्य में आरोपियों की मदद की थी, लेकिन बाद में वो गवाह बन गए।
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