यूपी: बसपा छोड़कर कांग्रेस गए नसीमुद्दीन सिद्दिकी को झटका, दल-बदल कानून के तहत विधान परिषद सदस्यता हुई रद्द
किसी जमाने में मायावती के खास सिपहसालार रहे नसीमुद्दीन सिद्दिकी की विधान परिषद की सदस्यता को अयोग्य माना गया है. दल बदल कानून के तहत बहुजन समाज पार्टी ने सदस्यता रद्द करने के लिए विधान परिषद के चेयरमैन को अर्जी दी थी.
लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आये पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दिकी को बड़ा झटका लगा है. उनकी विधान परिषद की सदस्यता को खत्म कर दिया गया है. उन्हें दल-बदल कानून के तहत 22 फरवरी, 2018 से अयोग्य घोषित किया गया है. बहुजन समाज पार्टी ने दल-बदल कानून के तहत विधान परिषद के सभापति के पास सदस्यता रद्द करने की अपील की थी.
आपको बता दें कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा के टिकट पर 23 जनवरी, 2015 को विधान परिषद सदस्य बने थे. 22 फरवरी 2018 को वह पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिसके बाद बीएसपी के नेता विधान परिषद ने नसीमुद्दीन की सदस्यता समाप्त करने के लिए विधान परिषद के चेयरमैन को अर्जी दी थी. मंगलवार को इस पर फैसला दिया गया.
हाईकोर्ट ने 15 दिन में फैसला देने को कहा था
गौरतलब है कि इससे पहले हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी विधान परिषद के चेयरमैन को बसपा छोड़कर कांग्रेस में आए नसीमुद्दीन सिद्दीकी की विधान परिषद से सदस्यता समाप्त किये जाने की बसपा की अर्जी पर 15 दिन के भीतर फैसला लेने का आदेश दिया था. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने दिनेश चंद्रा की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया था.
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