नोएडा, एजेंसी। राष्ट्रीय राजधानी से सटे ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के शाहबेरी गांव में अवैध रूप से इमारत बनाने के आरोप में न्यायिक हिरासत में चल रहे बिल्डर शहाबुद्दीन के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है। गौरतलब है कि जुलाई 2018 में शाहबेरी की एक इमारत के धाराशायी होने से नौ लोगों की मौत हो गयी थी, उस इमारत का निर्माण शहाबुद्दीन ने करवाया था ।
जिला मजिस्ट्रेट बीएन सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अपर जिलाधिकारी प्रशासन की मजिस्ट्रेटी जांच, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा स्थानीय अभिसूचना इकाई की आख्या तथा संस्तुति के बाद शहाबुददीन को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के तहत निरूद्ध किया गया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वैभव कृष्ण ने बताया कि शहाबुददीन को पिछले महीने पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ 25000 रू का ईनाम घोषित था। उन्होंने बताया कि बाद में उसके ऊपर गैंगस्टर भी लगाया गया और वह 25 जुलाई से न्यायिक हिरासत में है।
अधिकारी ने बताया कि उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जमानत की याचिका दाखिल की है, जिस पर सुनवाई होनी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उसके जमानत पर बाहर आने से पुन: लोक व्यवस्था भंग होने की आशंका है और इसी के मद्देनजर उसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गयी है।
गौरतलब है कि शाहबेरी में 17 जुलाई 2018 को दो बहुमंजिली इमारत घाराशायी हो गयी थी जिसमें नौ लोगों की मौत हो गयी थी । शाहबेरी में अवैध निर्माण के खिलाफ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अब तक विभिन्न बिल्डरों के खिलाफ कुल 71 प्राथमिकी दर्ज करायी जा चुकी है और 64 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।