New Criminal Laws: यूपी में पहले दिन दर्ज हुई 255 एफआईआर, डीजीपी बोले- सुचारू रूप से चल रहा काम
New Criminal Laws: भारतीय दंड संहिता की जगह सोमवार से लागू हुई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत उत्तर प्रदेश में पहली प्राथमिकी अमरोहा जिले के रेहरा थाने में दर्ज की गई.
New Criminal Laws: भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में पहले दिन 255 मामले दर्ज किए गए. यह जानकारी यूपी पुलिस ने दी है. BNS 2023 लागू होने के बाद सोमवार रात 8 बजे तक 255 प्राथमिकियां और 28 गैर असंज्ञेय अपराध के मामले दर्ज किए. उत्तर प्रदेश के कार्यकारी डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि पहली एफआईआर अमरोहा में 9.51 बजे दर्ज की गई. इशके बाद बाद बरेली में 10.17 बजे एफआईआर दर्ज किया गया.
अमरोहा के राहा पुलिस थाने में सबसे पहली एफआईआर दर्ज की गई. इस मामले में 48 वर्षीय किसान जगपाल सिंह उर्फ मंगला की मौत हो गई थी. बिजली के झटके लगने से उनकी मौत हो गई थी. इस बीच डीजीपी ने कहा, 'सभी स्थानों पर एफआईआर दर्ज करने का काम सुचारू रूप से चल रहा है. पूरे राज्य में कार्यक्रम आयोजित किए गए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुसार नए कानूनों के क्रियान्वयन की तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी जिसमें प्रशिक्षण शामिल है.'
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दूसरी ओर उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘इतिहास रचा जा रहा है. अमरोहा जिले का रेहरा थाना उत्तर प्रदेश में नए भारतीय न्याय संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज करने वाला राज्य का पहला पुलिस थाना बन गया है.’’
बीएनएस के तहत राजवीर उर्फ राजू और भूप सिंह उर्फ भोलू के खिलाफ धारा 106 (लापरवाही से मौत) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है. प्रदेश पुलिस के मुताबिक अमरोहा के रेहरा थाना क्षेत्र स्थित ढकिया गांव निवासी संजय सिंह द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमे में आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने उनके खेत में बिजली का तार बिछा दिया था.
इसमें कहा गया कि उनके पिता जगपाल जब सुबह करीब साढ़े छह बजे अपने खेत गये तो उन्हें करंट लग गया, जिससे उनकी मौत हो गयी. मामले की विस्तृत जांच की जा रही है.