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Coronavirus: नई गाइडलाइन जारी, सार्वजनिक जगह थूकने पर जुर्माना; मास्क लगाना जरूरी

गाइडलाइन में दिये गये दिशा-निर्देश में कहा गया है कि 3 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन की अवधि के दौरान शराब, गुटखा, तंबाकू की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और 'थूकना बिल्कुल वर्जित होना चाहिए'।

नई दिल्ली, आईएएनएस। लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक सगहों पर थूकना दंडनीय अपराध माना जाएगा और ऐसा करने वालों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। साथ ही अब मास्क लगाकर ही बाहर निकलने की अनुमति होगी। गृह मंत्रालय की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन में दिये गये दिशा-निर्देश में कहा गया है कि 3 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन की अवधि के दौरान शराब, गुटखा, तंबाकू की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और 'थूकना बिल्कुल वर्जित होना चाहिए'।

कोविड-19 प्रबंधन के लिए जारी किए गए राष्ट्रीय निर्देश में यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि "कोई भी संगठन या सार्वजनिक स्थान का प्रबंधन पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं देगा"। 14 अप्रैल को जारी किए गए ताजा आदेश में कहा गया है कि सभी कार्यस्थलों पर शरीर का तापमान मापने की सुविधा और जनप्रसाधनों में सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में मुहैया कराई जाए।

"कार्यस्थलों पर स्टाफ का शिफ्ट हर घंटे बदला जाए और सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों का एक साथ लंच ब्रेक रोक दिया जाए। 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों के साथ रहने वाले सदस्यों और पांच साल से कम उम्र के बच्चों के माता-पिता को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।" आदेश में आरोग्य सेतु ऐप के उपयोग का उल्लेख विशेष रूप से किया गया है। कहा गया है कि निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए।

सभी संगठनों को इस बात पर बहुत ध्यान देने के लिए कहा गया है कि वे शिफ्ट के बीच जगह को सैनिटाइज करेंगे और इस दौरान "बड़ी बैठकें निषिद्ध रहेंगी"। उत्पादन करने वाले प्रतिष्ठानों को इस आदेश में सतह की लगातार सफाई कराने और हाथ धोना अनिवार्य करने का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा "कैंटीन में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए भोजन करने और शिफ्ट के समय में ओवरलैप न होने देने को सुनिश्चित करने के लिए कहा है।"

संशोधित दिशा-निर्देश राज्यों, जिला प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा सीमांकित किए गए कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होंगे। दिशा-निर्देश में कहा गया है कि "यदि किसी भी नए क्षेत्र को कंटेनमेंट की श्रेणी में शामिल किया जाता है, तो उस क्षेत्र में केवल वही गतिविधियां संचालित होंगी, जिनकी अनुमति इस श्रेणी में दी गई है। वहां स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों के तहत दी गई अनुमतियों के अलावा हर तरह की गतिविधियां निलंबित रहेंगी।"

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जनता के लिए कठिनाइयों को कम करने 20 अप्रैल के बाद अतिरिक्त गतिविधियों को अनुमति देने का आदेश दिया गया है।

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