New Year 2024: क्रिसमस और नए साल को लेकर एडवाइजरी जारी, लखनऊ में धारा 144 लागू
New Year 2024: लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में क्रिसमस से लेकर नए साल के मद्देनजर राजधानी लखनऊ में 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक धारा 144 लगाने के निर्देश दिए है.लोग अलग-अलग कार्यक्रम करने की तैयारी में जुटे हैं.
Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कार्यक्रमों को सुचारू ढंग से निपटाने के लिए लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने कमर कस ली है. इसी कड़ी में लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने एडवाइजरी जारी की है. लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने आगामी क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर शान्ति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये 24 दिसंबर 2023 से 2 जनवरी 2024 तक राजधानी लखनऊ में धारा 144 लगाने के निर्देश जारी किए है.
पुलिस ने लखनऊ शहर में संचालित होने वाले सभी बार, मॉल्स, रेस्टोरेन्ट, होटल आदि में निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश देने पर रोक होगी. आदेश में सम्बन्धित संचालक या प्रबन्धक का दायित्व दिया गया है कि वो वह इस आशय का नोटिस भवन परिसर के बाहर लगवायेंगे और व्यवस्था को बनाये रखने के जिम्मेदार होंगे. पुलिस कमिश्नरेट में अपने सभी पुलिस उपायुक्त और जोन्स को निर्देश देते हुए कहा है कि वह सम्बन्धित लोगों के साथ गोष्ठी आयोजित करके दिये गये आदेशों से संबंधित लोगों को भली भांति अवगत कराएं.
इन नियमों का करना होगा पालन
जिन जगहों पर कार्यक्रम होना है उन परिसरों में निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश न दिया जाए. कार्यक्रम चाहे अंदर हाल में हो या खुले मैदान में हो उसकी एक क्षमता तय की जाए और उस क्षमता से अधिक लोगों को कार्यक्रम में एंट्री ना देने के लिए भी लोगों को आदेशित किया है. इसके अलावा चहोटल, मॉल, बार, रेस्टोरेन्ट, सार्वजनिक स्थल आदि जगहों पर आयोजकों और प्रबंधकों को उत्तरदायित्व दिया है कि वे अपने स्थान पर लाउडस्पीकर्स की ध्वनि तीव्रता को निर्धारित मानकों के अन्तर्गत ही बजाएं जिससे आम नागरिकों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े.
नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
पुलिस कमिश्नरेट ने बार के संचालको के लिए आदेश जारी किया है कि जिन्हे भी स्थायी या अस्थायी लाइसेन्स जारी किया गया है वे सभी लोग लाइसेन्स की शर्तों का पालन करें और किसी भी दशा में निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक बार का संचालन नहीं करें साथ ही अगर इसका उल्लंघन हुआ तो सम्बन्धित के खिलाफ धारा 144 के उलंघन में कार्रवाई की जाएगी.