मथुरा. श्री कृष्ण जन्मभूमि के स्वामित्व को लेकर मंगलवार को जिला जज में सुनवाई हुई. करीब दो घंटे चली सुनवाई के बाद जिला जज साधना रानी ठाकुर ने याचिका स्वीकार या खारिज करने पर 16 अक्टूबर की तारीख तय की. अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने बताया कि जिला जज साधना रानी ठाकुर ने करीब 2 घंटे तक उनकी दलीलों को सुना. जज ने निचली अदालत में खारिज हुई याचिका के दस्तावेज भी मंगवाए. अब मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी. बतादें कि जिला जज की अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री, हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, करुणेश शुक्ला मौजूद रहे.
क्या है मामला?
गौरतलब है कि 25 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है. याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है.
निचली अदालत में खारिज हो चुकी है याचिका
ये मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दाखिल किया गया था. हालांकि इस अदालत के जज छुट्टी पर होने के चलते इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया गया था. 30 सितंबर को फास्ट ट्रैक कोर्ट एडीजे सेकंड न्यायालय में पहुंचकर याचिकाकर्ताओ ने अपना पक्ष रखा. कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था, "पूरे विश्व में भगवान श्रीकृष्ण के असंख्य भक्त और श्रद्धालु हैं. यदि इसी तरह हर भक्त और श्रद्धालु को याचिका दायर करने की छूट दी गई तो न्यायिक और सामाजिक व्यवस्था चरमरा जाएगी. स्वीकृत रूप से याचिकाकर्ता न तो डिक्री के पक्षकार के रूप में हैं, न ट्रस्टी हैं. मात्र भक्त होने के आधार पर याचिकाकर्ताओं को अनुमति देना न्यायोचित नहीं है."
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