UP News: एनजीटी ने दिए गोरखपुर डीएम को निर्देश, तालाबों के अतिक्रमण को रोकने के आदेश
Gorakhpur News: गोरखपुर में तालाबों पर हुए अतिक्रमण की याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने गोरखपुर जिलाधिकारी को तालाबों या जल निकायों पर अतिक्रमण न हो यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
Uttar Pradesh News: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के जिलाधिकारी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि तालाबों या जल निकायों पर अतिक्रमण न हो. एनजीटी ने यह निर्देश जिले के सहजनवा नगर पंचायत में एक तालाब पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया. अधिकरण ने जिलाधिकारी को ‘मामले को व्यक्तिगत रूप से देखने’ का भी निर्देश दिया.
याचिका में कहा गया कि कई लोगों ने तालाब पर अतिक्रमण कर लिया, लेकिन संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई. कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ति एसके सिंह और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने कहा कि 'हम गोरखपुर के जिलाधिकारी को मामले को व्यक्तिगत रूप से देखने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि तालाबों पर कोई अतिक्रमण न हो.'
तालाबों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश
एनजीटी ने 11 अगस्त को पारित एक आदेश में कहा कि अतिक्रमण के मामले में जिलाधिकारी ‘सीधे कार्रवाई कर सकते हैं’ या आवश्यक कदम उठाने के लिए राजस्व अधिकारियों की एक ‘सक्षम समिति’ बना सकते हैं. एनजीटी ने यह भी कहा कि संबंधित अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि छह महीने के भीतर अतिक्रमण हटा लिया जाए.
लोगों ने किया तालाबों पर अतिक्रमण
बता दें कि गोरखपुर में लंबे समय से जल निकाय पर अतिक्रमण का खेल चल रहा है. इस सिलसिले में लगाई गई याचिका में शिकायत की गई थी कि सहजनवा नगर पंचायत में कुछ लोगों ने तालाब पर अतिक्रमण कर लिया, जिसे लेकर अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. फिलहाल अब इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी को तालाबों और जल निकायों पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं.
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