नयी दिल्ली, (भाषा)। हिंडन पक्षी अभ्यारण्य के पास अतिक्रमण को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है। एनजीटी ने डीएम को अतिक्रमण के बारे में सूचित करने और उन्हें हटाने के लिए कार्य योजना देने के लिए गाजि़याबाद के जिलाधिकारी (डीएम) को निर्देश दिया है।


न्यायमूर्ति राघुवेंद्र एस राठौड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने डीएम को अधिकरण के 20 सितंबर 2016 के आदेश का अध्ययन करने तथा उसके निर्देशों के अनुपालन को लेकर एक हलफनामा दायर करने को कहा।


हरित पैनल ने डीएम से 10 दिन में हफलनामा दायर करने को कहा। यह याचिका गाजि़याबाद निवासी सुशील राघव ने दायर की है जिन्होंने आदेश को लागू करने की मांग की है। अधिकरण ने बुधवार को संबंधित अधिकारियों को मामले की सुनवाई की अगली तारीख 29 जुलाई को पेश होने का भी निर्देश दिया।


इसने पहले पर्यावरण मंत्रालय को गाजियाबाद में एनएच 24 को जोड़ने वाले छह-लेन के हिंडन एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए मंजूरी पर एक महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया था।