Night Curfew in UP: नोएडा-गाजियाबाद समेत इन 9 शहरों में भी लग सकता है नाइट कर्फ्यू, देखें लिस्ट
यूपी के चार जिलों लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. इन चार जिलों के अलावा 9 और जिलों में भी नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार किया जा रहा है.
लखनऊ. देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में कोरोना के कारण हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं. बीते 24 घंटे में आए 6 हजार से ज्यादा मामलों ने सरकार की टेंशन और बढ़ा दी है. आलम ये है कि एक-एक कर प्रदेश के चार जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. इसके अलावा यूपी के कई और जिलों में भी नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार किया जा रहा है.
इससे पहले बुधवार को यूपी के चार जिलों लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है. नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वीडियो कांफ्रेंस के जरिए से 13 शहरों के जिलाधिकारियों से कोविड-19 के उपचार के संबंध में की जा रही कार्यवाही की जानकारी प्राप्त किए जाने के बाद लिया गया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में कोविड-19 के प्रतिदिन 100 से अधिक मामले आ रहे हैं या 500 से ज्यादा उपचाराधीन मामले हैं. उन शहरों के जिलाधिकारी माध्यमिक विद्यालयों में अवकाश के संबंध में (परीक्षाओं को छोड़कर) स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लें. सीएम ने ये भी कहा कि इसी प्रकार इन जिलों में रात में आवागमन को नियंत्रित करने के संबंध में भी समुचित निर्णय लिया जाए.
इन 9 जिलों में भी लग सकता है नाइट कर्फ्यू बता दें कि लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी के बाद यूपी के जिन 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है उनमें गोरखपुर, मेरठ, गौतमबुद्धनगर, झांसी, बरेली, गाजियाबाद, आगरा, सहारनपुर तथा मुरादाबाद शामिल हैं.
क्या हैं पाबंदियां और किन्हें मिलेगी छूट? लखनऊ के जिलाधिकारी ने बताया कि सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक कोविड-19 प्रोटोकोल के साथ कामकाज जारी रहेगा. आवश्यक वस्तुओं को लाने और ले जाने की छूट होगी. इस दौरान फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल और दवा की आपूर्ति जारी रहेगी.
इसके अलावा लखनऊ में रात्रिकालीन शिफ्ट के सरकारी/अर्ध सरकारी कार्मिक और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं में कार्यरत निजी क्षेत्र के कार्मिकों को छूट होगी. रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट पर आने जाने वाले लोग अपना टिकट दिखा कर आना जाना कर सकेंगे. हर प्रकार की मालवाहक गाड़ियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
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